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Moradabad: नेपाली महिला की दहेज हत्या में पति को दस साल की कैद, दोषी पर 20 हजार का जुर्माना

Sat, 21 Feb 2026 07:01 PM IST
विमल शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद Published by: विमल शर्मा Updated Sat, 21 Feb 2026 07:01 PM IST
सार

मझोला थाना में दर्ज दहेज हत्या मामले में विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार की अदालत ने पति अंकित को दोषी ठहराया। अदालत ने उसे दस वर्ष की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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Moradabad: Husband sentenced to 10 years in prison dowry death of Nepali woman, fined 20,000
मुरादाबाद की कोर्ट ने सुनाया फैसला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) सुरेंद्र कुमार की अदालत ने शुक्रवार को नेपाल की महिला की दहेज हत्या के मामले में पति अंकित को दोषी करार देते हुए दस साल की कैद की सजा सुनाई है, जबकि दोषी पर बीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

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मूलरूप से नेपाल निवासी रामबाबू थापा ने आठ अगस्त 2019 को मझोला थाने में मझोला के कांशी नगर निवासी अंकित, उसके भाई भोला और पिता महेंद्र सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें रामबाबू ने बताया कि वह परिवार के साथ कटघर के महबुल्लागंज में रहता है।
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उसने अपनी बेटी पूजा थापा की शादी करीब ढाई साल पहले अंकित के साथ की थी। शादी के बाद से ही अंकित और उसके परिवार के लोगों ने दहेज के लिए पूजा को परेशान करना शुरू कर दिया था। 14 जुलाई 20219 को पूजा की पिटाई की गई थी।
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जिसमें आई चोटों के कारण 23 जुलाई 2019 उसकी मौत हो गई थी। रामबाबू का आरोप है कि अंकित और उसके परिवार के लोगों ने धमकी दी कि अगर शिकायत की तो तुम्हारी कहीं सुनवाई नहीं होगी। 


तुम नेपाल के रहने वाले हो। इस मामले में पुलिस ने आरोपी अंकित के खिलाफ दहेज हत्या समेत अन्य धाराओं में चार्जशीट दाखिल की थी। विवेचक ने कोई साक्ष्य न मिलने के कारण भोला और महेंद्र सिंह के नाम जांच में निकाल दिए गए थे।

इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) सुरेंद्र कुमार की अदालत में चली।

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