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विवाहिता की व्यथा: पति ने घर से निकला.. प्रेमी ने मदद के बहाने किया दुष्कर्म, अब कार्रवाई के लिए गिड़गिड़ा रही

Sun, 30 Mar 2025 12:23 PM IST
विमल शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद Published by: विमल शर्मा Updated Sun, 30 Mar 2025 12:23 PM IST
सार

कटघर थाना क्षेत्र की महिला ने पति पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। बताया कि प्रेमी ने भी मदद के नाम पर दुष्कर्म किया। आरोपी पर वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप है। कार्रवाई न होने पर पीड़िता ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई।

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Moradabad: Husband left house, lover raped her on pretext of helping, now plea for action
मुरादाबाद पुलिस कर रही जांच (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : freepik

विस्तार

कटघर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला को उसके पति ने धोखा दिया। मदद का झांसा देकर प्रेमी ने महिला से दुष्कर्म किया। बाद में अपना मोबाइल बंद कर लिया। पीड़िता ने कटघर थाने में तहरीर दी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद एसएसपी को प्रार्थनापत्र देकर कार्रवाई की मांग की है।

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एसएसपी को दिए प्रार्थनापत्र में बताया कि सोनकपुर थाना क्षेत्र में रहने वाले युवक के साथ उसकी शादी हुई थी। आराेप लगाया कि पति जुआरी और शराबी है। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की और घर से निकाल दिया। आरोपी ने उससे संबंध खत्म कर दिए।
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उसने मायके न जाकर किराये पर मकान लेकर एक फैक्टरी में काम करना शुरू कर दिया। वहां उसकी मुलाकात संभल जनपद के हजरतनगर गढ़ी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक से हो गई। आरोपी भी उसी फैक्टरी में काम करता है। आरोपी ने मदद का झांसा दिया तो दोनों के बीच प्रेम प्रसंग हो गया।
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एक दिन आरोपी ने महिला के घर पहुंचकर उसे धमकाकर दुष्कर्म किया। इस दौरान आरोपी ने वीडियो भी बना लिया। इसके बाद अपना फोन बंद कर लिया। एसएसपी को प्रार्थनापत्र देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

बच्ची से छेड़खानी के दोषी को तीन साल की कैद
10 साल की बच्ची से छेड़खानी के मामले में विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट शैलेंद्र वर्मा की अदालत ने दोषी को तीन साल की कैद की सजा सुनाई। साथ ही उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। कटघर क्षेत्र में रहने वाली पीड़ित बच्ची की मां ने नौ मार्च 2020 को केस दर्ज कराया था।

बताया था कि उसकी बेटी मोहल्ले में दुकान से सामान लेने गई थी। रास्ते में सीतापुरी निवासी विशाल मिल गया। आरोपी विशाल उसे खाली मकान में ले गया और उसके साथ छेड़खानी की। बच्ची के शोर मचाने पर उसके माता-पिता पहुंच गए और आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया था।

कोर्ट में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मनोज गुप्ता और अकरम खान ने पक्ष रखा। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर आरोपी विशाल को घटना का दोषी करार देते हुए तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

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