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Moradabad Court News: किशोरी से दुष्कर्म में दोषी को आजीवन कारावास, एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया

Wed, 10 Sep 2025 08:29 PM IST
विमल शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद Published by: विमल शर्मा Updated Wed, 10 Sep 2025 08:29 PM IST
सार

किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा उस पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। मुरादाबाद की अदालत में यह फैसला नाै साल पुराने केस में दिया। 

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Moradabad Court News: The accused of kidnapping was sentenced to life imprisonment and fined Rs 1 lakh
मुरादाबाद कोर्ट ने सुनाया फैसला - फोटो : FreePik

विस्तार

अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) द्वितीय घनेंद्र कुमार की अदालत ने बुधवार को कटघर के नौ साल पुराने किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में मुलजिम गणेश को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

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पीड़िता के पिता ने सात फरवरी 2016 को कटघर थाने में बलदेवपुरी निवासी गणेश के खिलाफ केस दर्ज कराया था जिसमें पिता ने बताया कि आरोपी उसकी 17 वर्षीय बेटी को अगवाकर ले गया है। उसने आरोपी के घर जाकर बेटी के बारे में पूछा तो उसे जान से मारने की धमकी दी और घर से भगा दिया।
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इस मामले में पुलिस ने किशोरी को बरामद किया और उसका मेडिकल परीक्षण कराया। इसके अलावा मजिस्ट्रेट के सामने उसके बयान दर्ज कराए। पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट और बयानों के आधार पर केस में पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म की धाराएं बढ़ाई और आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया था।
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पुलिस ने इस मामले में 14 जून 2016 को आरोपी गणेश के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, दुष्कर्म, अपहरण, जान से मारने की धमकी देने में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) द्वितीय घनेंद्र कुमार की अदालत में चली।

सरकार की ओर से अभियोजक मनोज गुप्ता और मो. अकरम खान ने पक्ष रखा और आरोपी को कड़ी सजा दिलाने को दलीलें दीं। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुलजिम गणेश को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।


साथ ही उस पर एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। अदालत ने आदेश दिया है कि अर्थदंड की धनराशि में से 75 प्रतिशत पीड़िता को दिया जाएगा। अर्थदंड जमा न करने पर दोषी को पांच माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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