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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Moradabad Court: Husband beaten in public, woman molested, youth sentenced to five years in prison

Moradabad Court: सरेआम पति को पीटा, महिला से की छेड़खानी, युवक को पांच साल की सजा.. 57 हजार का जुर्माना

Wed, 29 May 2024 12:40 PM IST
विमल शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद Published by: विमल शर्मा Updated Wed, 29 May 2024 12:40 PM IST
सार

मुरादाबाद की एक कोर्ट ने महिला से छेड़खानी और एससी-एसटी एक्ट में दोषी को पांच साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा उस पर 57 हजार का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला छजलैट थाने में सितंबर 2020 को दर्ज करवाया गया था।  

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Moradabad Court: Husband beaten in public, woman molested, youth sentenced to five years in prison
अदालत का फैसला। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

महिला से छेड़खानी और एससी-एसटी एक्ट में मुलजिम को दोषी करार देते हुए अदालत ने उसे पांच साल की सजा सुनाई। दोषी पर 57 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। छजलैट थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने 25 सितंबर 2020 को छजलैट थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।  

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छजलैट के चक हमीदपुर निवासी शुभम विश्नोई पुत्र नरेश पिछले 4-5 माह से फोन पर परेशान करता था। इससे परेशान होकर महिला ने सारी बात अपने पति को बताई थी। शुभम को महिला के पति ने अपने गांव में बुलाकर समझाया था। तब आरोपी ने दोबारा परेशान न करने की बात कही थी।
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उस समय गांव वालों के कहने पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया था। जिसके बाद 25 सितंबर की शाम चार बजे वह अपने पति के साथ खेत से लौट रही थी। रास्ते में शुभम अपने दो दोस्तों के साथ खड़ा था। जिसने महिला के पति की बाइक रोक ली और उनसे मारपीट करने लगा था।
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महिला अपने पति को बचाने आई तो शुभम ने छेड़खानी की थी। इस दौरान आरोपी ने पति-पत्नी को जाति सूचक शब्द कहकर अपमानित किया था। इसके बाद आरोपी दंपती को जान से मारने की धमकी देकर भाग गया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी शुभम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

जिसके खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया गया था। इस मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एससी एसटी कोर्ट संदीप गुप्ता की अदालत में की गई। विशेष लोक अभियोजक आनंद पाल सिंह ने बताया कि अदालत ने आरोपी शुभम को घटना का दोषी पाते हुए उसे पांच साल के कठोर कारावास की सजा के साथ उस पर 57 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।

दो तस्करों को एक-एक साल की सजा

नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले दो दोषियों को अदालत ने एक- एक साल की सजा सुनाई है। मैनाठेर थाने में दरोगा राकेश कुमार सिंह ने 20 अक्तूबर 2019 को मोती राम पुत्र चेतराम निवासी सिरसी जनपद संभल के खिलाफ और कटघर थाने में एसआई अजीत सिंह ने पिंटू पुत्र छोटे लाल निवासी आंबेडकर नगर थाना कटघर के खिलाफ नशीले पदार्थों की तस्करी का मुकदमा दर्ज कराते हुए जेल भेज दिया था। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या दस योगेंद्र चौहान की अदालत ने दोनों आरोपियों को नशीले पदार्थ की तस्करी का दोषी करार देते हुए उन्हें एक- एक साल की सजा सुनाई है। 

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