{"_id":"6aa314afc7be078279003c66","slug":"mass-wedding-head-assistant-suspended-over-irregularities-in-gift-items-moradabad-news-c-15-1-mbd1002-990255-2026-09-11","type":"story","status":"publish","title_hn":"सामूहिक विवाह : उपहार सामग्री में गड़बड़ी पर प्रधान सहायक निलंबित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
सामूहिक विवाह : उपहार सामग्री में गड़बड़ी पर प्रधान सहायक निलंबित
विज्ञापन
मुरादाबाद। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 567 जोड़ों की उपहार सामग्री के भुगतान में गड़बड़ी करने पर जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय के प्रधान सहायक हरिशंकर सिंह को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही उप निदेशक समाज कल्याण मुरादाबाद कार्यालय से संबंद्ध कर दिया गया है। इसकी पुष्टि उप निदेशक समाज कल्याण ने की है। विभागीय जांच के लिए समाज कल्याण मुख्यालय के उप निदेशक सुधीर कुमार को जांच अधिकारी बनाया गया है।
पिछले साल 25 दिसंबर को मुरादाबाद में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 567 जोड़ों का विवाह कराया गया था। इन 567 जोड़ों को उपहार सामग्री भी दी गई थी। सामग्री सप्लाई के लिए एक फर्म को नामित किया गया था। समाज कल्याण निदेशालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक फर्म की ओर से उपहार सामग्री की सप्लाई नहीं की गई और भुगतान भी कर दिया गया।
जबकि नियमानुसार सामग्री की सप्लाई होने पर विवरण स्टाक में दर्ज किया जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जिसे निदेशालय ने वित्तीय और अभिलेखीय अनियमितता मानते हुए प्रधान सहायक हरिशंकर सिंह को निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया। उप निदेशक समाज कल्याण मुस्ताक अहमद ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि निदेशालय के आदेश की प्रति मिल गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
पिछले साल 25 दिसंबर को मुरादाबाद में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 567 जोड़ों का विवाह कराया गया था। इन 567 जोड़ों को उपहार सामग्री भी दी गई थी। सामग्री सप्लाई के लिए एक फर्म को नामित किया गया था। समाज कल्याण निदेशालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक फर्म की ओर से उपहार सामग्री की सप्लाई नहीं की गई और भुगतान भी कर दिया गया।
विज्ञापन
जबकि नियमानुसार सामग्री की सप्लाई होने पर विवरण स्टाक में दर्ज किया जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जिसे निदेशालय ने वित्तीय और अभिलेखीय अनियमितता मानते हुए प्रधान सहायक हरिशंकर सिंह को निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया। उप निदेशक समाज कल्याण मुस्ताक अहमद ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि निदेशालय के आदेश की प्रति मिल गई है।
विज्ञापन