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Moradabad News: नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म में दोषी को दस साल की कैद
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मुरादाबाद। नाबालिग छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट 01) रेशमा चौधरी की अदालत ने मंगलवार को हरज्ञान उर्फ आदित्य को दोषी करार दिया। दस साल की कैद और 30 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की 50 फीसदी राशि पीड़िता को दी जाएगी।
मझोला थाना क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने सात जून 2017 को ठाकुरद्वारा के शरीफ नगर निवासी हरज्ञान उर्फ आदित्य के खिलाफ मझोला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उसने बताया कि उसकी 15 वर्षीय बेटी 10वीं कक्षा में पढ़ती है। वह घर से अचानक लापता हो गई है। उसकी किताब चेक की तो उसमें एक मोबाइल नंबर और एक लेटर भी मिला है। जिसमें हरज्ञान उर्फ आदित्य का नाम लिखा है।
पुलिस ने पीड़िता को तलाश लिया और उसका मेडिकल परीक्षण कराया। इसके अलावा कोर्ट में बयान भी दर्ज कराए। विवेचक ने पीड़िता के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर केस में पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म की धाराएं बढ़ाने के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मंगलवार को सजा सुनाई।
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मझोला थाना क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने सात जून 2017 को ठाकुरद्वारा के शरीफ नगर निवासी हरज्ञान उर्फ आदित्य के खिलाफ मझोला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उसने बताया कि उसकी 15 वर्षीय बेटी 10वीं कक्षा में पढ़ती है। वह घर से अचानक लापता हो गई है। उसकी किताब चेक की तो उसमें एक मोबाइल नंबर और एक लेटर भी मिला है। जिसमें हरज्ञान उर्फ आदित्य का नाम लिखा है।
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पुलिस ने पीड़िता को तलाश लिया और उसका मेडिकल परीक्षण कराया। इसके अलावा कोर्ट में बयान भी दर्ज कराए। विवेचक ने पीड़िता के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर केस में पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म की धाराएं बढ़ाने के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मंगलवार को सजा सुनाई।
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