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Moradabad News: युवती को आत्महत्या के लिए उकसाने में दोषी को पांच साल की कैद

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 08 Jan 2026 01:56 AM IST
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Man sentenced to five years' imprisonment for abetting suicide of girl
मुरादाबाद। युवती को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में एडीजे-7 शैलेंद्र कुमार की अदालत ने मुलजिम सुखवीर को दोषी करार देते हुए पांच साल की कैद की सजा सुनाई है जबकि दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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पाकबड़ा थानाक्षेत्र के गांव निवासी युवक ने नौ नवंबर 2021 को पाकबड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें उसने बताया कि उसने अपनी बहन का रिश्ता बदायूं जिले के उवैती थानाक्षेत्र के गांव निवासी युवक के साथ तय किया था। इसकी जानकारी मिलने पर पाकबड़ा के रतनपुर कलां निवासी सुखवीर ने उसकी बहन के फोटो एडिट कर उन्हें अश्लील बना लिया। इसके बाद आरोपी ने यह फोटो बहन के मंगेतर के पास भेज दिए। अश्लील फोटो वायरल होने से दुखी होकर बहन से 25 अक्तूबर 2021 को आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी सुखवीर को कोर्ट में पेश किया जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया था। इस मामले की सुनवाई एडीजे-7 शैलेंद्र कुमार की अदालत में चली। अदालत ने मुलजिम सुखवीर को आत्महत्या के लिए उकसाने,धमकी देने और आईटी एक्ट में दोषी करार देते हुए पांच साल की कैद और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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