फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Mama gets ten years rigorous imprisonment for raping a girl

युवती से दुष्कर्म में मामा को दस साल का कठोर कारावास

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 16 Sep 2021 12:56 AM IST
विज्ञापन
Mama gets ten years rigorous imprisonment for raping a girl
मुरादाबाद। बिलारी थानाक्षेत्र में नौ साल पहले मानसिक रूप से कमजोर युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले मामा को अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए दोषी मामा को दस साल के कठोर कारावास के साथ 27 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

बिलारी थाने में 13 अगस्त 2012 को पीड़िता के पिता ने केस दर्ज कराया था। इसमें पीड़िता को नाबालिग और मानसिक रूप से कमजोर बताया गया। वादी ने कहा था कि उनका सगा साला 6 माह पूर्व उनके घर आया था। उस वक्त सलहज की तबीयत बहुत खराब थी। आरोपी अपनी भांजी को तीमारदारी के लिए साथ ले गया था।
विज्ञापन

एक माह बाद बेटी वापस आ गई, लेकिन गुमसुम रहने लगी। करीब 6 माह बाद पीड़िता का पेट बढ़ने लगा तो शक होने पर उससे पूछताछ की गई। पीड़िता ने बताया कि मामा ने ही उसके साथ दुष्कर्म किया था। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर किशोरी का मेडिकल कराया, जिसमें उसके गर्भवती होने की पुष्टि हुई। इसके अलावा उसकी आयु भी 19 वर्ष आई थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या प्रथम योगेंद्र चौहान की अदालत में सुना गया। इसमें बचाव पक्ष का कहना था कि आरोपी को पारिवारिक रंजिश के कारण झूठा फंसाया गया है। पीड़िता नाबालिग नहीं है। वहीं, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक यादव ने बताया कि पीड़िता ने अपने बयानों में आरोपी द्वारा किए गए जघन्य अपराध को अदालत के समक्ष बताया है। पीड़िता के मेडिकल में गर्भवती होने की पुष्टि हुई है।

अदालत ने पत्रावली में मौजूद गवाहों की गवाही के आधार पर आरोपी मामा को दुष्कर्म का दोषी मानते हुए उसे दस साल के कठोर कारावास और 27 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि का आधा हिस्सा पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने के आदेश जारी किए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed