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मुरादाबादः भड़काऊ भाषण देने के मामले में सपा नेता आजम खां पर मुकदमा

Thu, 11 Apr 2019 12:01 AM IST
दुष्यंत शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुरादाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुरादाबाद Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Thu, 11 Apr 2019 12:01 AM IST
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loksabha election 2019 SP leader Azam Khan sued for provocative speech
आजम खान - फोटो : अमर उजाला

सपा-बसपा गठबंधन के प्रत्याशी  आजम खां पर भड़़काऊ भाषण देने और आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में दो और मुकदमा दर्ज हुआ है। उनके खिलाफ मिलक और शहजादनगर थाने में रिपोर्ट में दर्ज कराई गई है। इससे पहले आजम खां के खिलाफ शहर कोतवाली, स्वार, टांडा और शाहबाद में रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है। 

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आजम खां के खिलाफ मिलक थाने में मुकदमा वीडियो अवलोकन टीम के प्रभारी अनिल कुमार चौहान ने दर्ज कराई है। उन्होंने तहरीर में कहा है कि आजम खां ने सात अप्रैल को मिलक के खाता नगरिया में जनसभा को संबोधित किया था। जनसभा में उन्होंने जाति-धर्म की बात की।
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संवैधानिक पदों और अधिकारियों के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया। आरोप है कि आजम खां ने वर्ग विशेष से धर्म के नाम पर वोट की अपील की, वर्ग विद्वेष फैलाने की कोशिश की जो आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में आता है। इस तहरीर के आधार पर आजम खां के खिलाफ मिलक थाने में आईपीसी की धारा 153 (ए), 505 (1) और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। 
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आजम खां के खिलाफ दूसरा मुकदमा शहजादनगर थाने में मिलक विधानसभा क्षेत्र के सहायक रिटर्निंग अधिकारी ने दर्ज कराई है। उन्होंने अपनी तहरीर में कहा है कि आजम खां ने आठ अप्रैल को मिलक विधानसभा क्षेत्र के धमोरा में एक जनसभा को संबोधित किया था। अपने भाषण में आजम खां ने मुख्यमंत्री और अधिकारियों के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया।

तहरीर में आरोप लगाया गया है कि आजम खां ने अपने भाषण में संवैधानिक पदों पर व्यक्तियों /अधिकारियों के खिलाफ अनर्गल शब्दों प्रयोग, व्यक्तिगत आक्षेप करते हुए लोगों को भड़काने, अधिकारियों के प्रति लोगों उकसाने, अधिकारियों को डराने-धमकाने का कार्य किया है। उन्होंने चुनाव आयोग के निर्देशानुसार की जा रही वीडियोग्राफी में व्यवधान उत्पन्न करने, निर्वाचन में लगाए सुरक्षा बलों और पुलिस कर्मियों के प्रति लोगों को भड़काने और चुनाव आयोग के खिलाफ टिप्पणी करने का आरोप भी लगाया है। इस मामले में आजम खां के खिलाफ शहजादनगर थाने में आईपीसी की धारा 171 (जी), 505 (1) (बी) और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। 


आजम पर अब तक पांच मुकदमे  
रामपुर। चुनाव प्रचार शुरू होने के बाद से सपा-बसपा गठबंधन के प्रत्याशी आजम खां के खिलाफ पांच मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। उनके खिलाफ शहर कोतवाली, स्वार, टांडा, शाहबाद, मिलक और शहजादनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई चुकी है।

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