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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Lok Sabha Elections: Nominations from 20 on Moradabad seat, voting on April 19

Lok Sabha Elections: मुरादाबाद सीट पर 20 से नामांकन, 19 अप्रैल को मतदान, जानिए चुनाव से जुड़ी पूरी जानकारी

Sun, 17 Mar 2024 10:26 AM IST
विमल शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद Published by: विमल शर्मा Updated Sun, 17 Mar 2024 10:26 AM IST
सार

मुरादाबाद लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। इसकी घोषणा के बाद प्रशासन ने सभी प्रकार की तैयारियां करनी शुरू कर दी। आचार संहिता लगने के बाद जिले भर से बैनर-पोस्टर हटाने का दौर शुरू हो गया है। मतगणना चार जून को होगी। 

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Lok Sabha Elections: Nominations from 20 on Moradabad seat, voting on April 19
आचार संहिता लगने के बाद शहर से हटने लगे बैनर पोस्टर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

चुनाव आचार संहिता के साथ ही जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी तेज कर दी गई है। मुरादाबाद लोकसभा सीट पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। इसमें जिले की मुरादाबाद शहर, मुरादाबाद देहात, कांठ, ठाकुरद्वारा और बिजनौर जिले के बढ़ापुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाता शामिल होंगे। 20 मार्च से नामांकन शुरू हो जाएंगे। नामांकन की अंतिम तिथि 27 मार्च तय की गई है। जबकि मतगणना चार जून को होगी।

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प्रेसवार्ता में डीएम मानवेंद्र सिंह ने बताया कि मुरादाबाद लोकसभा चुनाव के लिए 20 मार्च को हिंदी व अंग्रेजी में अधिसूचना जारी की जाएगी। 20 मार्च से 27 मार्च तक प्रत्याशी अपना नामांकन 11:00 बजे से 3:00 बजे तक करा सकेंगे। एक उम्मीदवार अधिकतम चार नामांकन पत्र दाखिल कर सकेगा।

मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय, राज्यीय राजनीतिक दलों के उम्मीदवार एक प्रस्तावक के साथ तथा रजिस्ट्रीकृत दल या निर्दलीय उम्मीदवारों के नामांकन के लिए 10 प्रस्तावक उसी लोकसभा क्षेत्र के होने आवश्यक हैं। 28 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 30 मार्च को नामवापसी व 19 अप्रैल को मतदान होगा।

 

 

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जिले की दो विधानसभा क्षेत्र कुंदरकी और बिलारी संभल लोकसभा क्षेत्र में शामिल हैं। संभल लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में चुनाव होंगे। संभल लोकसभा सीट की अधिसूचना डीएम संभल के द्वारा 12 अप्रैल को जारी की जाएगी। वहां मतदान सात मई को संपन्न होगा।

मुरादाबाद लोकसभा सीट का चुनाव कार्यक्रम

  • निर्वाचन की अधिसूचना 20 मार्च
  • नामांकन की अंतिम तिथि 27 मार्च
  • नामांकन पत्रों की जांच 28 मार्च
  • नाम वापसी की अंतिम तिथि 30 मार्च
  • मतदान की तिथि 19 अप्रैल
  • मतगणना 4 जून

 

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नामांकन के समय प्रत्याशी के साथ चार लोग ही जा सकेंगे

डीएम ने बताया कि मुरादाबाद लोक सभा सीट के नामांकन की प्रक्रिया कलक्ट्रेट स्थित उनके कार्यालय में होगी। नामांकन के समय प्रत्याशी के साथ केवल चार अन्य लोग ही नामांकन कक्ष तक जा सकेंगे। सुरक्षा के लिहाज से कलक्ट्रेट के मुख्य द्वार के दोनों ओर 100 मीटर के दायरे तक बैरिकेडिंग से सुरक्षा घेरा रहेगा। नामांकन के समय प्रत्याशी द्वारा केवल तीन वाहन ही 100 मीटर के दायरे तक प्रवेश के लिए मान्य होंगे।

 

 

ऑनलाइन भी रहेगी नामांकन की सुविधा

डीएम ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा नामांकन प्रक्रिया संपन्न कराने के उम्मीदवारों की सुविधा के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष ऑफलाइन नामांकन व्यवस्था के अलावा ऑनलाइन व्यवस्था भी उपलब्ध कराई गई है। प्रत्याशी के ऑनलाइन नामांकन के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सुविधा पोर्टल, ऐप विकसित किया गया है।

https//suvidha.eci.hov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। इसके माध्यम से प्रत्याशी द्वारा ऑनलाइन नामांकन पत्र एवं प्रारूप-26 में शपथपत्र भरकर डाउनलोड किया जा सकता है। जिसका प्रिंट निकाल कर रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए इलैक्ट्रोरल सर्टिफिकेशन का विकल्प भी उपलब्ध है।

 

 

प्रत्याशियों के आपराधिक विवरण का कराना होगा प्रचार प्रसार

डीएम ने बताया कि यदि कोई राजनीतिक दल किसी ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार के रूप में चयन करता है जिसके विरुद्ध आपराधिक मुकदमे दर्ज है, तो उस राजनीतिक दल द्वारा प्रारूप सी-2 में उम्मीदवार के विरुद्ध लंबित आपराधिक मामलों का अदालत केस नंबर सहित, विवरण प्रचार अवधि में कम से कम तीन बार टीवी चैनल तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाना अनिवार्य होगा।

इसके अलावा उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में आपराधिक मामलों का विवरण मीडिया प्लेटफार्म, एक स्थानीय समाचार पत्र और एक राष्ट्रीय समाचार पत्र, फेसबुक, ट्वीटर सहित राजनीतिक पार्टी के सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर प्रारूप सी-7 में ऐसे प्रत्याशी के चयन के 48 घंटों के भीतर प्रकाशित कराना होगा।

साथ ही प्रारूप सी-8 में एक अनुपालन रिपोर्ट उम्मीदवार के चयन के 72 घंटे के भीतर भारत निर्वाचन आयोग को प्रेषित करनी होगी। ऐसा न करने पर संबंधित राजतीतिक दल को उच्च न्यायालय की अवमानना का दोषी ठहराया जाएगा।

 

 

अलग खोलना होगा बैंक अकाउंट

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार द्वारा अपने निर्वाचन व्ययों के सभी भुगतान के लिए अलग से बैंक अकाउंट खोला जाएगा। नामांकन के समय इसकी सूचना देनी होगी। निर्वाचन के सभी भुगतान इसी अकाउंट से किए जाएंगे।

 

 

कलक्ट्रेट और शहर के सार्वजनिक स्थानों से हटाए गए होर्डिंग्स

लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की आचार संहिता लागू होने के साथ ही डीएम के निर्देश पर कलक्ट्रेट और शहर के विभिन्न स्थानों पर लगे राजनीतिक प्रचार के होर्डिंग्स उतारने का काम शुरू कर दिया गया है। कलक्ट्रेट कार्यालय की दीवारों पर लगे सरकारी प्रचार वाले होर्डिंग्स को हटाया गया।

डीएम के निर्देश पर नगर निगम की टीम ने शहर में लगे राजनीतिक दलों के होर्डिंग्स को भी हटाने का काम शुरू कर दिया है। नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल के निर्देश में नगर निगम की टीम द्वारा विभिन्न राजनीतिक दलों व पार्टियों के प्रत्याशियों द्वारा लगवाई गई प्रचार सामग्री (वॉल राईटिंग, पेंटिंग, होर्डिंग्स, पोस्टर, बैनर, क्योस्क इत्यादि को हटाने का काम शुरू कर दिया है। साथ ही इस दौरान सभी सात थानों के अनुसार क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक, पर्यवेक्षण अधिकारी, सुपरवाईजर, चालक व अन्य कार्मिकों की तैनाती की गई है।

 

 

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