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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Life imprisonment to two accused of killing a young man by shooting him in the middle of the market.

Moradabad News: बीच बाजार युवक की गोली मारकर हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 22 Feb 2025 02:21 AM IST
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Life imprisonment to two accused of killing a young man by shooting him in the middle of the market.
मुरादाबाद। चुनावी रंजिश में भगतपुर थाना क्षेत्र में बीच बाजार युवक की गोली मारकर हत्या करने के दो दोषियों रामहरि और जयपाल को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छाया शर्मा की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही दोनों दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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भगतपुर निवासी ताहिर हुसैन ने 20 अप्रैल 2006 को मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस को बताया था कि गांव निवासी रिफाकत अली और मोहम्मद अहमद से चुनाव को लेकर उनकी रंजिश चल रही थी। 20 अप्रैल की दोपहर वह अपने भाई बाबर खां, मोहम्मद उमर, मोहब्बे अली और निवाड़खास निवासी जुम्मा के साथ अपनी जिप्सी से घर जा रहा था।
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भगतपुर में प्रथमा बैंक के पास रिफाकत अली, मोहम्मद अहमद, रामहरि और जयपाल निवासी ग्राम उधोपुर ने उन्हें रोक लिया। आरोपियों ने जिप्सी से उतरते ही बाबर खां को गोली मार दी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद दहशत के चलते आसपास के दुकानदार भाग निकले। पुलिस ने इस मामले में चारों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली थी।
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विवेचना के बाद पुलिस ने रिफाकत अली व मोहम्मद अहमद का नाम मुकदमे से निकाल दिया और रामहरि व जयपाल को आरोपी बनाते हुए उनके खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। मुकदमे में अभियोजन पक्ष की ओर से घटना के वक्त मौजूद प्रत्यक्षदर्शी के अलावा कुल 13 गवाह पेश किए गए। गवाहों के बयान से घटना की पुष्टि हुई। अदालत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर रामहरि और जयपाल को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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गैंगस्टर को दो साल की सजा

मुरादाबाद। गैंगस्टर एक्ट के दोषी को अदालत ने दो साल की सजा सुनाई। साथ ही उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। थाना जीआरपी मुरादाबाद में 16 नवंबर 2018 को तत्कालीन प्रभारी पंकज पंत ने उधमसिंह नगर के लखनपुर निवासी दीपक को गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज कराते हुए जेल भेज दिया था।मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या छह सियाराम चौरसिया की अदालत में की गई। पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को गैंगस्टर एक्ट का दोषी मानते हुए सजा सुनाई। संवाद
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