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पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास
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मुरादाबाद। दहेज की मांग पूरी न होने पर गोली मारकर पत्नी की हत्या करने वाले मुलजिम पति को एफटीसी तृतीय अविनाश कुमार सिंह की अदालत ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है, जबकि 55 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित भी किया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुरेंद्र पाल सिंह ने बताया कि मझोला थाने में 26 मार्च 2016 को श्यामवीर ने नितेश निवासी नेता कालोनी के खिलाफ केस दर्ज कराया था। जिसमें उन्होंने बताया गया था कि नितेश से उसकी बेटी भावना की शादी हुई थी। दहेज की मांग पूरी न होने पर नितेश ने भावना को गोली मार दी थी। दो माह तक अस्पताल में महिला का इलाज चला था। इसके बाद उसकी मौत हो गई। आरोपी के खिलाफ पहले जानलेवा हमले की रिपोर्ट। इसके बाद हत्या की धारा भी केस में जोड़ी गई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने इस मामले में तफ्तीश पूरी करने के बाद आरोपी नितेश के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई थी। इस केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट तृतीय अविनाश कुमार सिंह की अदालत में चली। जिसमें सरकार की ओर से एडीजीसी सुरेंद्र पाल सिंह ने पक्ष रखा और मुलजिम को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने को दलीलें दीं। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने, साक्ष्य, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और गवाही के आधार पर मुलजिम को पत्नी की हत्या में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि 55 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुरेंद्र पाल सिंह ने बताया कि मझोला थाने में 26 मार्च 2016 को श्यामवीर ने नितेश निवासी नेता कालोनी के खिलाफ केस दर्ज कराया था। जिसमें उन्होंने बताया गया था कि नितेश से उसकी बेटी भावना की शादी हुई थी। दहेज की मांग पूरी न होने पर नितेश ने भावना को गोली मार दी थी। दो माह तक अस्पताल में महिला का इलाज चला था। इसके बाद उसकी मौत हो गई। आरोपी के खिलाफ पहले जानलेवा हमले की रिपोर्ट। इसके बाद हत्या की धारा भी केस में जोड़ी गई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने इस मामले में तफ्तीश पूरी करने के बाद आरोपी नितेश के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई थी। इस केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट तृतीय अविनाश कुमार सिंह की अदालत में चली। जिसमें सरकार की ओर से एडीजीसी सुरेंद्र पाल सिंह ने पक्ष रखा और मुलजिम को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने को दलीलें दीं। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने, साक्ष्य, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और गवाही के आधार पर मुलजिम को पत्नी की हत्या में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि 55 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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