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जौहर विवि गेट मामला: कोर्ट के आदेश के बाद एसडीएम ने आजम खां को जारी किया नोटिस, 19 अगस्त तक का देना होगा जवाब

Thu, 05 Aug 2021 11:53 PM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर Published by: शाहरुख खान Updated Thu, 05 Aug 2021 11:53 PM IST
सार

जौहर विवि के गेट के मामले में कोर्ट के आदेश के बाद एसडीएम सदर ने जौहर विवि के चांसलर व सांसद आजम खां को नोटिस जारी किया है। पुलिस ने आजम खां के आवास और जौहर विवि के गेट पर नोटिस चस्पा किया है। नोटिस का जबाव देने के लिए आजम खां को 19 अगस्त तक का समय दिया गया है। 

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Jauhar University Gate case SDM issued notice to Azam Khan after court order
नोटिस चस्पा करती पुलिस - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

रामपुर में जौहर विवि के गेट के मामले में सेशन कोर्ट का फैसला आने के बाद अब एसडीएम सदर ने जौहर विवि के चांसलर व सांसद आजम खां को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस अतिक्रमण एवं क्षतिपूर्ति व जुर्माने की राशि के संबंध में जारी किया गया है। 
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नोटिस का जबाव देने के लिए आजम खां को 19 अगस्त तक का समय दिया गया है। पुलिस ने नोटिस की प्रति जौहर विवि के गेट एवं आजम खां के आवास पर चस्पा कर दी है।

भाजपा लघु उद्योग प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक आकाश सक्सेना ने जौहर विवि के गेट को लेकर मुख्यमंत्री से शिकायत की थी। इस मामले में जांच के बाद लोक निर्माण विभाग ने विवि प्रबंधन को नोटिस जारी किया था। 
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इसके बाद लोक निर्माण विभाग ने एसडीएम सदर की कोर्ट में पीपी (पब्लिक प्रेमीसेस) एक्ट के तहत वाद दायर कर दिया। 25 जुलाई 2019 को एसडीएम सदर के न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए विवि प्रबंधन को 15 दिन के भीतर गेट हटाने का आदेश दिया था। साथ ही क्षतिपूर्ति व जुर्माने को लेकर भी आदेश दिया था।  
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इसके बाद इस मामले को लेकर सेशन कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। जहां पर कोर्ट ने पूरे मामले को सुनकर  दो अगस्त को गेट हटाए जाने को लेकर एसडीएम कोर्ट के फैसले को यथावत रखने के आदेश दिए। हालांकि, कोर्ट ने क्षतिपूर्ति व जुर्माने को लेकर एसडीएम कोर्ट के फैसले की धनराशि में कमी कर दी थी। 

इसके तहत विवि प्रबंधन पर अतिक्रमण करने के लिए एक करोड़ 63 लाख 80 हजार रुपये क्षतिपूर्ति और कब्जा न हटाने तक 4.55 लाख रुपये मासिक की दर से जुर्माना के आदेश दिए थे। कोर्ट के आदेश के बाद जुर्माने एवं क्षतिपूर्ति की राशि वसूलने के लिए उप जिलाधिकारी सदर ने सांसद आजम खां को नोटिस जारी कर दिया  है। 

नोटिस का जबाव देने के लिए आजम खां को 19 अगस्त तक का समय दिया गया है। उप जिलाधिकारी सदर मनीष मीणा ने बताया कि अतिक्रमण एवं वसूली को लेकर नोटिस निर्गत किया गया है। जिसमें जबाव देने के लिए 19 अगस्त तक का समय दिया गया है।
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