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Moradabad News: एडीओ पंचायत, पंचायत सचिवों को संपत्ति घोषित करने के निर्देश

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 20 Jun 2023 01:02 AM IST
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Instructions to declare property to ADO Panchayat, Panchayat secretaries
मुरादाबाद। पंचायत राज विभाग में बार-बार निर्देशों के बावजूद एडीओ व पंचायत सचिवों के द्वारा नियमानुसार संपत्ति घोषित नहीं की जा रही है। डीपीआरओ ने पुनः पत्र जारी करके सभी एडीओ पंचायत व ग्राम पंचायत अधिकारियों को अपनी चल व अचल संपत्ति की घोषणा अनिवार्य रूप से करने को कहा है। इससे पंचायतराज महकमे में हलचल है।
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पंचायतराज विभाग मुरादाबाद में सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली व यूपी पंचायत राज नियमावली के तहत एडीओ पंचायत व ग्राम पंचायत सचिवों द्वारा अपनी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक पांच वर्ष की अवधि पर अर्जित की गई अपनी और परिवार की सभी संपत्ति की घोषणा नहीं की जा रही थी। इसको लेकर इम्तियाज हुसैन एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुज्ञा याचिका दाखिल की थी। सुनवाई उपरांत सर्वोच्च न्यायालय ने नोटिस जारी कर यूपी सरकार से जवाब तलब किया तो डीपीआरओ अभय कुमार यादव ने एडीओ व ग्राम पंचायत अधिकारियों को पत्र जारी कर उन्हें संपत्ति से संबंधित ब्योरा घोषणापत्र के साथ देने के निर्देश दिए हैं। डीपीआरओ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि घोषणा पत्र में कोई चल या अचल संपत्ति का विवरण त्रुटिवश या अन्य कारण से छूट गया हो तो प्रत्येक स्थिति में उसकी सही सूचना नोटरी से सत्यापित घोषणा पत्र के साथ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। जिससे सर्वोच्च न्यायालय में प्रतिशपथपत्र दाखिल किया जा सके। डीपीआरओ के इस आदेश के बाद से पंचायतराज महकमे में हलचल है।
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