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Moradabad News: तीन साल में रोडवेज ने नौ यात्रियों को दिया 27 लाख का मुआवजा

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 20 Nov 2025 02:06 AM IST
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In three years, roadways gave compensation of Rs 27 lakh to nine passengers.
मुरादाबाद। तीन साल के भीतर बसों से टकराकर हादसे का शिकार होने वाले नौ यात्रियों को रोडवेज ने 27 लाख रुपये का मुआवजा दिया है। इसमें चार घायल और पांच मृतक शामिल हैं। परिवहन निगम के अनुसार बस यात्रियों को घायल होने पर 50 हजार तक, अंग-भंग होने पर 2.5 लाख और मौत होने पर पांच लाख तक मुआवजा दिया जाता है।मुरादाबाद परिक्षेत्र से तीन साल के भीतर 1145 लाख यात्रियों ने रोडवेज बस से सफर किया है। परिक्षेत्र के बसों में सफर के दौरान तीन साल में हादसे का शिकार होने वालों में महज नौ लोगों ने मुआवजा के लिए क्लेम किया। इन सभी लोगों को कागजी कार्यवाही पूरी करने के बाद रोडवेज ने मुआवजा दिया है। घायल होने वालों को 27 हजार से लेकर 70 हजार रुपये तक का मुआवजा दिया गया। वहीं, मृतकों को साढ़े सात लाख तक मुआवजा दिया गया है। परिवहन निगम के अधिकारियों ने बताया कि मुआवजे से असंतुष्ट यात्री यदि कोर्ट में जाते हैं तो उन्हें कोर्ट के आदेश के अनुसार मुआवजा दिया जाता है। अधिकारियों का कहना है कि घायलों को पांच से 10 दिन के अंदर ही मुआवजा दे दिया जाता है और मृतकों के परिजनों की ओर से संबंधित कागजात जमा करने के बाद मुआवजे की धनराशि दी जाती है।
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यात्रियों ने तीन साल में 44 करोड़ रुपये का भरा प्रीमियम
-परिवहन निगम के अनुसार तीन साल में मुरादाबाद परिक्षेत्र से 1145 लाख यात्रियों ने सफर किया। अलग-अलग दूरी पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए अलग-अलग इंश्योरेंस की व्यवस्था है। करीब तीन साल में मुरादाबाद परिक्षेत्र से यात्रियों ने 44 करोड़ रुपये से अधिक का इंश्योरेंस का प्रीमियम यात्रा के दौरान भरा है। परिवहन निगम के अनुसार यात्री 75 पैसे से लेकर 8.75 रुपये तक का प्रीमियम भरते हैं। 40 किमी तक 75 पैसे, 85 किमी तक 2.25 रुपये, 100 किमी तक 3.75 रुपये, 200 किमी तक 5.75 रुपये और 200 किमी से अधिक पर 8.75 रुपये तक प्रीमियम जमा करना होता है। इसमें दुर्घटना दावा सरचार्ज और यात्री राहत योजना शामिल है।
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मृत्यु की दशा में राहत धनराशि
यात्री के प्रकार-देय राशि
1. वयस्क यात्री-7.50 लाख
2. आधा टिकट धारक बच्चा यात्री-3.75 लाख
3. छोटे बच्चे जिनको अपनी आयु के आधार पर परिवहन निगम के नियमों के अंतर्गत बस में यात्रा हेतु टिकट की छूट प्राप्त है-1.87 लाख
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घायल होने की दशा में मिलने वाली राशि
-1. किसी यात्री की सामान्य रूप से घायल होने की दशा में उसके उपचार के लिए 10 हजार तक की धनराशि संबंधित अधिकारी द्वारा तत्काल उपलब्ध कराने का प्राविधान है।
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2. किसी यात्री के गंभीर रूप से घायल होने की दशा में उसके उपचार के लिए 25 हजार रुपये की धनराशि संबंधित अधिकारी द्वारा तत्काल उपलब्ध कराने का नियम है।
3. यदि घायल यात्री को अपने उपचार के लिए अधिकारी द्वारा दिए गए धनराशि से अधिक राशि व्यय करनी पड़ती है तो संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा सत्यापित चिकित्सीय उपचार के वाउचरों व मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जमा करने पर पैसा दिया जाता है।

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- दुर्घटना होने पर घायल होने वाले यात्रियों को तुरंत मुआवजा दे दिया जाता है। इसके अलावा यदि किसी यात्री की यात्रा के दौरान दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो सभी कागजात पूरा होने के बाद प्रशासन के अधिकारियों के समक्ष मुआवजे की धनराशि दी जाती है।- अनुराग यादव, आरएम/एसएम, मुरादाबाद परिक्षेत्र
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