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Moradabad News: गैर इरादतन हत्या में पति-पत्नी व बेटे को दस-दस साल की कैद

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 11 Feb 2026 01:19 AM IST
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Husband, wife and son sentenced to ten years imprisonment for culpable homicide not amounting to murder
मुरादाबाद। मैनाठेर के बीस साल पुराने गैर इरादतन हत्या के मामले में एडीजे-ए अंजना की अदालत ने मुलजिम पति पत्नी और बेटे को दोषी करार देते हुए 10-10 साल की सजा सुनाई है जबकि प्रत्येक पर 28 हजार 22 रुपये का जुर्माना लगाया है। मैनाठेर के कलालखेड़ा उर्फ शहजाद खेड़ा निवासी बलवंत ने मैनाठेर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था कि 28 अप्रैल 2006 में कलालखेड़ा उर्फ शहजाद खेड़ा निवासी भोगराज, उसकी पत्नी चंद्रवती और बेटे दलपत ने उसके पिता पर लाठी डंडे और ईंट पत्थर से हमला कर घायल कर दिया था। जिसमें उपचार के दौरान मौत हो गई थी। इस मामले में एडीजे-ए अंजना की अदालत में सुनवाई चली। मंगलवार को अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुलजिम भोगराज, उसकी पत्नी चंद्रवती और बेटे दलपत को गैर इरादतन हत्या में दोषी करार देते 10-10 साल की कैद की सुना सुनाई है। अदालत ने तीनों पर 28022-28022 रुपये का जुर्माना लगाया है।
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