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Moradabad News: आत्महत्या के लिए उकसाने में पति को साढ़े चार साल की कैद

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 24 Apr 2026 02:51 AM IST
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Husband gets four and a half years' imprisonment for abetting suicide
मुरादाबाद। आत्महत्या के उकसाने के मामले में अदालत ने मुलजिम पति अकबर को दोषी करार देते हुए उसे साढ़े चार साल की कैद की सजा सुनाई है, जबकि दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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भगतपुर थानाक्षेत्र के मानपुर मलबाड़ा निवासी मुस्तकीम ने 28 दिसंबर 2017 को भोजपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उसने बताया कि उसकी भांजी की शादी भोजपुर के गोधी गांव निवासी अकबर अकबर अली के साथ हुई थी। पति और अन्य ससुराल वालों ने दहेज के लिए उसकी भांजी को प्रताड़ित किया। जिससे तंग आकर उसकी भांजी ने आत्महत्या कर ली थी। इस मामले की सुनवाई एफटीसी-01 न्यायाधीश प्रीति सिंह की अदालत में चली। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बुधवार को मुलजिम अकबर को दोषी करार देते हुए साढ़े चार साल की सजा और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। ब्यूरो
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