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Moradabad News: बहुचर्चित सीए श्वेताभ हत्याकांड में सुनवाई टली

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 30 Mar 2024 01:50 AM IST
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Hearing postponed in famous CA Shwetabh murder case
मुरादाबाद। बहुचर्चित सीए श्वेताभ तिवारी हत्याकांड और विहिप नेता पर हुए जानलेवा हमले के मामले में शुक्रवार को वकीलों की हड़ताल के कारण सुनवाई नहीं हो पाई। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 9 अप्रैल लगा दी है।
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मझोला थाना क्षेत्र में दिल्ली रोड 15 फरवरी 2023 की रात सीए श्वेताभ तिवारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सिविल लाइंस के साईं गार्डन कॉलोनी निवासी सीए श्वेताभ तिवारी घटना के समय अपने दफ्तर के बाहर घर जाने से पहले मोबाइल पर बात कर रहे थे। इस दौरान बाइक सवार शूटर आए और हत्या करने के बाद फरार हो गए थे। सीए की पत्नी शालिनी तिवारी ने इस मामले में केस दर्ज कराया था। इस मामले में सिविल लाइंस के दीन दयाल नगर निवासी पूर्व ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक, पाकबड़ा के गिंदौड़ा निवासी केशव शरण शर्मा, भोजपुर के हिमायूंपुर निवासी खुशवंत सिंह उर्फ भीम और कोतवाली के रेती स्ट्रीट निवासी विकास शर्मा जेल में बंद हैं। पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया था कि ललित कौशिक ने केशव और खुशवंत को 10 लाख रुपये की सुपारी देकर सीए श्वेताभ तिवारी की हत्या कराई थी। इस हत्याकांड की साजिश रचने में विकास शर्मा भी शामिल था।
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वहीं दूसरा मुकदमा विहिप नेता संतोष पंडित पर जानलेवा हमला करने का है। यह मुकदमा 12 फरवरी 2023 को मझोला थाने में दर्ज किया गया था। इस मामले में पुलिस ने पीड़ित के बयानों के आधार पर विवेचना के दौरान पीड़ित की तहरीर के आधार पर ललित कौशिक का नाम केस में शामिल किया था। इन दोनों मुकदमों की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 14 मनीष कुमार प्रथम की अदालत में की जा रही है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रदीप कुमार ने बताया कि दोनों ही मुकदमों में शुक्रवार को गवाह से जिरह पूरी होनी थी लेकिन वकीलों की हड़ताल के कारण जिरह नहीं हो सकी। अदालत ने दोनों ही मुकदमों में अगली कार्रवाई के लिए के लिए 9 अप्रैल लगा दी गई है।
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नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में भी नहीं हो सकी सुनवाई
पूर्व ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक के खिलाफ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या दो मे चल रहे नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में वकीलों की हड़ताल के कारण सुनवाई नहीं हो पाई। विशेष लोक अभियोजक भूकन सिंह और अभिषेक भटनागर ने बताया कि शुक्रवार को ललित कौशिक को अपने बचाव पक्ष का गवाह पेश करना था। लेकिन गवाह पेश नहीं किया गया। जिसके लिए आरोपी ने अदालत से समय की मांग की थी। जिसे सुनने के बाद अदालत ने गवाह पेश करने के लिए 9 अप्रैल नियत की है। संवाद
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