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अभिनेत्री जयाप्रदा के खिलाफ आपत्ति जनक टिप्पणी के मामले में अब 18 फरवरी को होगी सुनवाई
Mon, 08 Feb 2021 11:53 PM IST
शाहरुख खान
अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर
Published by: शाहरुख खान
Updated Mon, 08 Feb 2021 11:53 PM IST
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फाइल फोटो
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रामपुर की पूर्व सांसद एवं अभिनेत्री जयाप्रदा के खिलाफ आपत्ति जनक टिप्पणी करने के मामले में सोमवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। केस के विवेचक ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल करने के लिए अभी और वक्त मांग लिया है।
विवेचक ने तर्क दिया है वह जांच पूरी नहीं कर पाए हैं। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अगली तारीख 18 फरवरी लगाई है।
रामपुर जनपद के सिविल लाइंस थाने में पुरानी आवास विकास कालोनी निवासी मुस्तफा हुसैन ने पूर्व मंत्री एवं रामपुर के सपा सांसद आजम खां, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, मुरादाबाद के सपा सांसद एसटी हसन, रामपुर के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अजहर खान, फिरोज खान, सैयद आरिफ हसन व एक अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कराया था।
इसमें कहा गया था कि 30 जून 2019 को मुरादाबाद के मुस्लिम डिग्री कालेज में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आरोप है कि कार्यक्रम में अभिनेत्री एवं रामपुर की पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। इस मामले की सुनवाई मुरादाबाद में एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में चल रही।
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विवेचक ने तर्क दिया है वह जांच पूरी नहीं कर पाए हैं। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अगली तारीख 18 फरवरी लगाई है।
रामपुर जनपद के सिविल लाइंस थाने में पुरानी आवास विकास कालोनी निवासी मुस्तफा हुसैन ने पूर्व मंत्री एवं रामपुर के सपा सांसद आजम खां, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, मुरादाबाद के सपा सांसद एसटी हसन, रामपुर के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अजहर खान, फिरोज खान, सैयद आरिफ हसन व एक अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कराया था।
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इसमें कहा गया था कि 30 जून 2019 को मुरादाबाद के मुस्लिम डिग्री कालेज में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आरोप है कि कार्यक्रम में अभिनेत्री एवं रामपुर की पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। इस मामले की सुनवाई मुरादाबाद में एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में चल रही।
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सोमवार को केस में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष से अधिवक्ता शाहनवाज सिब्तेन और राज्य सरकार की ओर से एडीजीसी मोहन लाल विश्नोई मौजूद रहे। इसी दौरान केस के विवेचक ने प्रार्थना पत्र देकर कहा कि अभी इस केस की जांच पूरी नहीं हुई है। अभी और वक्त दे दिए जाए। अदालत ने दोनों पक्षों को सुना। इसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 18 फरवरी की तारीख तय की है।