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UP: SP सांसद पर बिजली चोरी में लगे 1.91 करोड़ जुर्माना का मामला, 15 दिन का मिला और समय; 7 मार्च को होगी सुनवाई

Sat, 22 Feb 2025 09:38 PM IST
श्याम जी. संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Published by: श्याम जी. Updated Sat, 22 Feb 2025 09:38 PM IST
सार

सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क पर बिजली चोरी में लगे 1.91 करोड़ रुपये के जुर्माना मामले में 15 दिन का समय और मिल गया है। अब सात मार्च को सुनवाई होगी।

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Hearing on March 7 in case of fine imposed on SP MP Ziaur Rahman Burke for electricity theft
जियाउर्हमान बर्क, सांसद संभल - फोटो : अमर् उजाला

विस्तार

सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क पर बिजली चोरी में लगे 1.91 करोड़ रुपये के जुर्माना मामले में 15 दिन का समय और मिल गया है। अब सात मार्च को सुनवाई होगी। बिजली विभाग से सांसद के अधिवक्ता ने समय दिए जाने के लिए शनिवार को प्रार्थनापत्र दिया था, जिस पर विभाग ने अब 15 दिन का समय और दे दिया है। 

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सात मार्च को अंतिम सुनवाई बताई जा रही है। इस तिथि तक सांसद को बिजली खपत के साक्ष्य देने हैं। यदि वह साक्ष्य नहीं देंगे तो अंतिम रिपोर्ट बनाई जाएगी और उसके अनुसार ही जुर्माना वसूलने की कार्रवाई आगे बढ़ेगी।अधिशासी अभियंता (विद्युत) नवीन गौतम ने बताया कि तीन नोटिस और तीन रिमाइंडर सांसद को दिए जा चुके हैं। साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के लिए अंतिम सुनवाई सात मार्च को तय की गई है।
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मालूम हो 19 दिसंबर को सांसद जियाउर्रहमान बर्क के दीपा सराय स्थित आवास पर बिजली चोरी पकड़ी गई थी। 16 किलोवाट से ज्यादा भार की खपत मिलने पर 1.91 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सांसद के आवास पर सांसद जियाउर्रहमान बर्क और पूर्व सांसद डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क के नाम से दो-दो किलोवाट के दो मीटर लगे मिले थे लेकिन इन मीटर का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था।
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बाईपास कर बिजली चोरी हो रही थी। मीटर की एमआरआई करने पर कई महीने की खपत जीरो पाई गई थी। उसके बाद ही बिजली विभाग ने 1.91 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इसी जुर्माने मामले में सुनवाई बिजली विभाग में चल रही है।
 
मकान के अवैध निर्माण मामले में कल होगी सुनवाई
सांसद के दीपा सराय स्थित मकान के अवैध निर्माण मामले में सुनवाई 24 फरवरी को होनी है। सात दिन का समय दिया गया था। वह सोमवार को पूरा हो रहा है। यह भी अंतिम सुनवाई मानी जा रही है। तीन बार नोटिस दिया गया है और तीन बार समय बढ़ा दिया गया है। सांसद के मकान में हुए अवैध निर्माण मामले में नियत प्राधिकारी, उपजिलाधिकारी विनियमित क्षेत्र संभल की ओर से नोटिस जारी किया गया था।


इसमें कहा था कि बिना अनुमति निर्माण किया गया है। नक्शा भी पास नहीं कराया गया है। यह उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 का उल्लंघन है। एसडीएम ने एक सप्ताह का समय दिए जाने के साथ अंतिम बार समय बढ़ाने की बात कही थी। इस सुनवाई के बाद ही अगली कार्रवाई तय की जाएगी।

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