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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Hajj 2025: Pilgrims should not carry nutmeg and poppy seeds with them, the journey may be cancelled

Hajj 2025: जायफल-खसखस साथ न ले जाएं हजयात्री, रद्द हो सकती है यात्रा, इन बातों का भी रखें विशेष ध्यान

Fri, 23 May 2025 06:10 PM IST
विमल शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद Published by: विमल शर्मा Updated Fri, 23 May 2025 06:10 PM IST
सार

हज यात्रियों को सऊदी अरब के प्रतिबंधित मसाले जैसे जायफल, खसखस और तंबाकू उत्पाद साथ ले जाने से बचने की सलाह दी गई है। राज्य हज समिति की एडवाइजरी के अनुसार ऐसा करना कानूनन अपराध है, जिससे जुर्माना और हज यात्रा निरस्त होने का खतरा है। मुरादाबाद के हज ट्रेनरों ने यात्रियों को फोन और व्हाट्सएप के जरिए यह जानकारी दी है। 

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Hajj 2025: Pilgrims should not carry nutmeg and poppy seeds with them, the journey may be cancelled
हज में जाने से पहले दी गई ट्रेनिंग - फोटो : वीडियो ग्रैब

विस्तार

हज यात्री पकवान को लजीज बनाने के लिए यहां मसालों में उपयोग किए जाने वाले जायफल, खसखस आदि साथ ले जाने की कोशिश न करें। सऊदी अरब में यह प्रतिबंधित है। पकड़े जाने पर न सिर्फ जुर्माना लगेगा, बल्कि हजयात्रा भी निरस्त की जा सकती है। राज्य हज कमेटी की ओर से जारी की गई एडवाइजरी की जानकारी हज ट्रेनर ने यात्रियों को दी।

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उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति ने मुरादाबाद समेत पश्चिम उत्तर प्रदेश के सभी चयनित हज प्रशिक्षकों से हज यात्रियों को सऊदी अरब के नियमों की जानकारी देने को कहा है। मुरादाबाद के हज ट्रेनर मुख्तार असलम और फैजान अतहर ने बताया कि दिल्ली से जेद्दा जाने वाले हज यात्रियों के सामान में प्रतिबंधित वस्तुएं जैसे खसखस, जायफल के अलावा तंबाकू, सिगरेट, गुटखा, बीड़ी आदि मिली हैं।
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यह सऊदी अरब के कानूनों के अनुसार अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसी वस्तुएं यदि वहां पकड़ी गईं तो भारी जुर्माना लगने के साथ ही वापस भी भेजा जा सकता है। उन्होंने बताया कि 24 मई को जिले से करीब 500 हज यात्री दिल्ली एयरपोर्ट से हजयात्रा के लिए जाएंगे। लोगों को फोन व व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से यह जानकारी दी जा रही है।

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इन वस्तुओं पर है पाबंदी

खसखस, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, सभी प्रकार की नशीली गोलियां और दवाएं, नकली मुद्रा, अश्लील सामग्री वाली डिस्क, डिवाइस, आतिशबाजी, हथियार, गुप्त कैमरा व उपकरण, बिजली के झटके देने वाले उपकरण, स्पीड डिटेक्टर, गैर-पंजीकृत यौन टॉनिक, लोशन, औषधियां, जायफल व उसका पाउडर, सरकार-विरोधी या नियमविरुद्ध साहित्य।

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