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यूपी: पाक एयर चीफ मार्शल रहे अब्दुल रहीम से हुआ था नवाब की बेटी का निकाह, सरकार के नियंत्रण में रहेगी मेहरुन्निसा की संपत्ति
Thu, 09 Dec 2021 11:10 PM IST
शाहरुख खान
अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर
Published by: शाहरुख खान
Updated Thu, 09 Dec 2021 11:10 PM IST
सार
पाक नागरिक बन चुकीं मेहरुन्निसा बेगम की संपत्ति सरकार के नियंत्रण में रहेगी। पाक एयर चीफ मार्शल रहे अब्दुल रहीम से नवाब की बेटी का निकाह हुआ था। पाकिस्तानी नागरिकता के कारण शत्रु संपत्ति की श्रेणी में उनके खाते की जायदाद रहेगी।
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- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
रामपुर रियासत की करीब 2600 करोड़ से अधिक की संपत्ति के बंटवारे में रियासत के अंतिम शासक नवाब रजा अली खां की बेटी मेहरुन्निसा बेगम के हिस्से में आई अचल संपत्ति सरकार के नियंत्रण में रहेगी। पाकिस्तान में एयर चीफ मार्शल रहे अब्दुल रहीम के साथ शादी होने के बाद मेहरुन्निसा के पाकिस्तान की नागरिकता ले लेने के कारण ऐसा हुआ है।
नवाब संपत्ति के बंटवारे के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जिला जज गौरव कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने संपत्ति में कुल 18 पक्षकारों के शेयर (अंश) निर्धारित कर दिए हैं। इनमें शामिल मेहरुन्निसा बेगम के हिस्से में कुल संपत्ति का करीब 7.30 फीसदी अंश अचल संपत्ति के रूप में आया है।
इसे लेकर सह अभिरक्षक शत्रु संपत्ति की ओर से कोर्ट में प्रार्थनापत्र दाखिल किया गया था। प्रार्थनापत्र में कहा गया था कि विवाह के बाद मेहरुन्निसा बेगम के पाकिस्तान की नागरिक हो जाने के कारण उनके हिस्से की अचल संपत्ति को अलग कर उस पर अभिरक्षक शत्रु संपत्ति भारत सरकार को कब्जा प्रदान करने का आदेश दिया जाए।
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शासकीय अधिवक्ता राजीव अग्रवाल ने बताया कि नवाब संपत्ति बंटवारे को लेकर कोर्ट ने दिए आदेश में पाकिस्तानी नागरिक मेहरुन्निसा बेगम के हिस्से की अचल संपत्ति को शत्रु संपत्ति में दर्ज करने के आदेश दिए हैं। जो कि संबंधित न्यायिक प्रक्रिया पूरी करते हुए अमल में लाए जाने के लिए निर्देशित किया गया है।
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नवाब संपत्ति के बंटवारे के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जिला जज गौरव कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने संपत्ति में कुल 18 पक्षकारों के शेयर (अंश) निर्धारित कर दिए हैं। इनमें शामिल मेहरुन्निसा बेगम के हिस्से में कुल संपत्ति का करीब 7.30 फीसदी अंश अचल संपत्ति के रूप में आया है।
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इसे लेकर सह अभिरक्षक शत्रु संपत्ति की ओर से कोर्ट में प्रार्थनापत्र दाखिल किया गया था। प्रार्थनापत्र में कहा गया था कि विवाह के बाद मेहरुन्निसा बेगम के पाकिस्तान की नागरिक हो जाने के कारण उनके हिस्से की अचल संपत्ति को अलग कर उस पर अभिरक्षक शत्रु संपत्ति भारत सरकार को कब्जा प्रदान करने का आदेश दिया जाए।
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शासकीय अधिवक्ता राजीव अग्रवाल ने बताया कि नवाब संपत्ति बंटवारे को लेकर कोर्ट ने दिए आदेश में पाकिस्तानी नागरिक मेहरुन्निसा बेगम के हिस्से की अचल संपत्ति को शत्रु संपत्ति में दर्ज करने के आदेश दिए हैं। जो कि संबंधित न्यायिक प्रक्रिया पूरी करते हुए अमल में लाए जाने के लिए निर्देशित किया गया है।
क्या होती है शत्रु संपत्ति
शत्रु संपत्ति अधिनियम भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है। जिसके अनुसार शत्रु संपत्ति पर भारत सरकार का अधिकार होगा। पाकिस्तान से 1965 में हुए युद्ध के बाद 1968 में शत्रु संपत्ति (संरक्षण एवं पंजीकरण) अधिनियम पारित हुआ था।
इस अधिनियम के अनुसार जो लोग बंटवारे या 1965 में और 1971 की लड़ाई के बाद पाकिस्तान चले गए और वहां की नागरिकता ले ली थी, उनकी सारी अचलसंपत्ति शत्रुसंपत्ति घोषित करदी गई। उसके बाद पहली बार उन भारतीय नागरिकों को संपत्ति के आधार पर शत्रु की श्रेणी में रखा गया, जिनके पूर्वज किसी ‘शत्रु’ राष्ट्र के नागरिक रहे हों।
इस अधिनियम के अनुसार जो लोग बंटवारे या 1965 में और 1971 की लड़ाई के बाद पाकिस्तान चले गए और वहां की नागरिकता ले ली थी, उनकी सारी अचलसंपत्ति शत्रुसंपत्ति घोषित करदी गई। उसके बाद पहली बार उन भारतीय नागरिकों को संपत्ति के आधार पर शत्रु की श्रेणी में रखा गया, जिनके पूर्वज किसी ‘शत्रु’ राष्ट्र के नागरिक रहे हों।