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संभल हिंसा: मुरादाबाद में पत्नी ने किया पुलिस कार्रवाई का समर्थन, सुनते ही भड़क गया पति... दे दिया तीन तलाक
Sat, 07 Dec 2024 02:21 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद
Published by: मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 07 Dec 2024 02:21 AM IST
सार
संभल बवाल में पुलिस की कार्रवाई का समर्थन करने पर महिला को पति ने तीन तलाक दे दिया। महिला ने पति पर दहेज उत्पीड़न और खुद पर अत्याचार के आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने न्याय की मांग करते हुए एसएसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है।
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संभल में हिंसा के बाद तैनात बल
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
संभल बवाल में पुलिस की कार्रवाई का समर्थन करना महिला को भारी पड़ा। कटघर थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला ने संभल बवाल में पुलिस का समर्थन किया तो उसके पति ने तीन तलाक देकर रिश्ता खत्म कर लिया। पीड़िता ने एसएसपी कार्यालय में प्रार्थनापत्र देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है।
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पीड़ित महिला ने बताया कि 2012 में उसका निकाह कटघर क्षेत्र में रहने वाले युवक के साथ हुआ था। जिससे महिला को तीन बच्चे हैं। महिला का कहना है कि 2021 में पहले पति से उसका तलाक हो गया था। इसी मोहल्ले में रहने वाला फर्मकर्मी महिला के संपर्क में आया।
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उसने महिला को गुरुग्राम बुला लिया और वहां निकाह करने का झांसा देकर दुष्कर्म किया। पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए आरोपी ने 17 दिसंबर 2021 में महिला से निकाह कर लिया। महिला आरोपी के साथ रहने लगी। बाद आरोपी दहेज के लिए उसे परेशान करने लगा।
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महिला का आरोप है कि आरोपी ने उसकी बेटी के साथ भी छेड़खानी की। महिला का कहना है कि जेठ ने भी उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की। 31 अक्तूबर को पति ने उसे साथ रखने से इन्कार कर दिया। महिला कहना है कि चार दिसंबर को वह पति के ऑफिस गई थी।
ऑफिस से कुछ ही दूरी पर खड़ी वह यूट्यूब पर संभल बवाल की वीडियो देख रही थी। जिसमें लोग पुलिस पर पथराव कर रहे थे। इसी दौरान पति आ गया और उसने महिला पर दबाव बनाया कि वह वीडियो क्यों देख रही है। महिला को पति ने काफिर कहा।
इस पर महिला बोली कि अगर पुलिस पर कोई पथराव करेगा तो पुलिस को भी अधिकार है कि वह अपनी रक्षा के लिए कार्रवाई कर सकती है। इसके बाद पति भड़क गया और उसने महिला को तीन तलाक दे दिया। एसएसपी सतपाल अंतिल ने कटघर थाना प्रभारी को मामले की जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
संविधान के अनुच्छेद 19 के अनुसार अभिव्यक्ति की आजादी का प्रावधान प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को किसी की आलोचना करना या सराहना करना दोनों शामिल हैं। - अभिषेक शर्मा, अधिवक्ता