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गैंगस्टर का दो साल की सजा

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 09 Apr 2021 01:07 AM IST
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Gangster sentenced to two years
मुरादाबाद। गैंगस्टर को अदालत ने दो साल के कठोर कारावास के साथ साथ पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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थाना जीआरपी में प्रभारी निरीक्षक पंकज पंत ने आरोपी सुनील उर्फ जग्गा निवासी रतनपुर कलां के खिलाफ 21 दिसंबर 2018 गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज कराया था। इसकी विवेचना पूरी करने के बाद निरीक्षक विजेंद्र यादव ने आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश पंचम पुनीत कुमार गुप्ता की अदालत में सुना गया। इसमें बचाव पक्ष का तर्क था कि उसे झूठा फंसाया गया है। वहीं विशेष लोक अभियोजक राजीव कुमार त्यागी ने सरकार की ओर से बहस करते हुए अदालत को बताया कि आरोपी अवैध तरीके से धन लाभ प्राप्त करने के लिए समाज को भयभीत करता है। आम जनता में आरोपी का भय व्याप्त है। अदालत ने दोनों पक्षों के तर्क वितर्क सुनने के बाद आरोपी को गैंगस्टर एक्ट के दोषी करार देते हुए दो वर्ष के कठोर कारावास के साथ साथ पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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