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Moradabad: छेड़खानी के दोषी को चार साल का कठोर कारावास, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया
Fri, 10 Feb 2023 01:54 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो, मुरादाबाद
अमर उजाला ब्यूरो, मुरादाबाद
Published by: मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 10 Feb 2023 01:54 AM IST
सार
नाबालिग लड़की से छेड़खानी के मामले में अदालत ने दोषी युवक को चार साल के कठोर कारावास की सजा के साथ उस पर सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : amar ujala
विस्तार
मुरादाबाद में नाबालिग लड़की से छेड़खानी के मामले में अदालत ने दोषी युवक को चार साल के कठोर कारावास की सजा के साथ उस पर सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। थाना भोजपुर में 2015 मे नाबालिग लड़की के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें कहा था कि भोजपुर के वाजिदपुर निवासी इमरान ने उसकी नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी की है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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इस मामले की सुनवाई पॉक्सो कोर्ट संख्या प्रथम डॉक्टर केशव गोयल की अदालत में की गई। पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी इमरान को घटना का दोषी करार देते हुए उसे चार साल के कठोर कारावास की सजा के साथ उस पर सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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