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इंपैक्ट : अनियमित ढंग से यूरिया बिक्री पर चार दुकानों का लाइसेंस निरस्त
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मुरादाबाद। जिले में उर्वरक बिक्री मामले में चल रही धांधलेबाजी परत-दर-परत खुलती जा रही है। अनियमित ढंग से किसानों को यूरिया वितरित करने के मामले में मंगलवार को तीन समितियों के पदाधिकारियों के निलंबन की कार्रवाई के बाद अब निजी क्षेत्र की चार उर्वरक दुकानों के लाइसेंस भी निलंबित कर दिए गए। इन उवर्रक विक्रेताओं ने कहीं घरेलू महिलाओं को तो कहीं भूमिहीन को किसान दर्शाकर उन्हें अनियमित ढंग से यूरिया का वितरण कर दिया। डीएम के आदेश पर एसडीएम द्वारा की गई जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला कृषि अधिकारी ने संबंधित चार उर्वरक दुकानों के लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं।
निष्क्रिय औद्यानिक समितियों के नाम पर लाइसेंस प्राप्त कर उर्वरक बिक्री मामले के उजागर होने के साथ ही निजी क्षेत्र के उर्वरक विक्रेताओं द्वारा अनियमित ढंग से यूरिया बिक्री करने का खुलासा भी होने लगा है। शासन स्तर से कुछ दिन पहले जिले के 20 किसानों की सूची भेजी गई थी। जिन्हें अनियमित ढंग से भारी मात्रा में यूरिया वितरित करना दर्शाया गया था। डीएम के आदेश पर इसमें शामिल किसानों व उनसे जुड़ी दुकानों की पड़ताल संबंधित एसडीएम ने की।
जिला कृषि अधिकारी ऋतुषा तिवारी ने बताया कि भारद्वाज तिलहन सोयाबीन समिति जाहिदपुर भीकमपुर के उर्वरक विक्रेता द्वारा भारती को 14.85 टन, खुशबू शर्मा को 14.40 टन, रामेश्वरी देवी को किसान दर्शाते हुए 12.33 टन यूरिया वितरित किया जाना दर्शाया गया है। पड़ताल में ये घरेलू महिलाएं मिली। इसके अलावा इन महिलाओं ने साधन सहकारी समिति कालाझांडा से भी यूरिया ली प्राप्त की है। पड़ताल के समय विक्रेता ने उन महिलाओं को पेश करते हुए उनके द्वारा ठेके पर भूमि ले कर खेती करने का की बात भी कही, जो पड़ताल में सही नहीं पाई गई।
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जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि इसी तरह कृषक सेवा केंद्र जोगपुरा के उर्वरक विक्रेता व किसान सेवा केंद्र जमशेदपुरा के विक्रेता द्वारा भी कम जोत के किसान को व अपने सगे संबंधियों को अधिक मात्रा में यूरिया वितरित कर दिया पाया गया। इसके अलावा जटपुरा स्थित जरीफ खाद भंडार के विक्रेता द्वारा वकील अहमद को 24.16 टन यूरिया वितरित किया जाना दर्शाया गया है। जांच के दौरान विक्रेता ने पॉस मशीन की गड़बड़ी से एक किसान को अधिक यूरिया वितरित किया जाना दर्शा देना बताया गया जो संतोषजनक प्रतीत नहीं हुआ। जिला कृषि अधिकारी ऋतुषा तिवारी ने बताय कि एसडीएम की रिपोर्ट पर चारों उर्वरक विक्रेताओं के उर्वरक बिक्री लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।
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निष्क्रिय औद्यानिक समितियों के नाम पर लाइसेंस प्राप्त कर उर्वरक बिक्री मामले के उजागर होने के साथ ही निजी क्षेत्र के उर्वरक विक्रेताओं द्वारा अनियमित ढंग से यूरिया बिक्री करने का खुलासा भी होने लगा है। शासन स्तर से कुछ दिन पहले जिले के 20 किसानों की सूची भेजी गई थी। जिन्हें अनियमित ढंग से भारी मात्रा में यूरिया वितरित करना दर्शाया गया था। डीएम के आदेश पर इसमें शामिल किसानों व उनसे जुड़ी दुकानों की पड़ताल संबंधित एसडीएम ने की।
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जिला कृषि अधिकारी ऋतुषा तिवारी ने बताया कि भारद्वाज तिलहन सोयाबीन समिति जाहिदपुर भीकमपुर के उर्वरक विक्रेता द्वारा भारती को 14.85 टन, खुशबू शर्मा को 14.40 टन, रामेश्वरी देवी को किसान दर्शाते हुए 12.33 टन यूरिया वितरित किया जाना दर्शाया गया है। पड़ताल में ये घरेलू महिलाएं मिली। इसके अलावा इन महिलाओं ने साधन सहकारी समिति कालाझांडा से भी यूरिया ली प्राप्त की है। पड़ताल के समय विक्रेता ने उन महिलाओं को पेश करते हुए उनके द्वारा ठेके पर भूमि ले कर खेती करने का की बात भी कही, जो पड़ताल में सही नहीं पाई गई।
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जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि इसी तरह कृषक सेवा केंद्र जोगपुरा के उर्वरक विक्रेता व किसान सेवा केंद्र जमशेदपुरा के विक्रेता द्वारा भी कम जोत के किसान को व अपने सगे संबंधियों को अधिक मात्रा में यूरिया वितरित कर दिया पाया गया। इसके अलावा जटपुरा स्थित जरीफ खाद भंडार के विक्रेता द्वारा वकील अहमद को 24.16 टन यूरिया वितरित किया जाना दर्शाया गया है। जांच के दौरान विक्रेता ने पॉस मशीन की गड़बड़ी से एक किसान को अधिक यूरिया वितरित किया जाना दर्शा देना बताया गया जो संतोषजनक प्रतीत नहीं हुआ। जिला कृषि अधिकारी ऋतुषा तिवारी ने बताय कि एसडीएम की रिपोर्ट पर चारों उर्वरक विक्रेताओं के उर्वरक बिक्री लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।