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आजम खान गिरफ्तारी पर स्टे के लिए पहुंचे कोर्ट, फर्जी प्रमाण पत्र मामले में बेटे-पत्नी पर भी केस दर्ज

Tue, 12 Mar 2019 03:51 PM IST
शाहरुख खान न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रामपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रामपुर Published by: शाहरुख खान Updated Tue, 12 Mar 2019 03:51 PM IST
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Former cabinet minister azam khan reached allahabad high court to get stay on arrest
आजम खां, उनकी पत्नी और बेटा - फोटो : अमर उजाला
पूर्व कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान अपने विधायक बेटे के दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में गिरफ्तारी के डर से परिवार समेत हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। मामले में 14 मार्च को सुनवाई होगी। 
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भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने पूर्व मंत्री आजम खान उनकी सांसद पत्नी तंजीम फात्मा और बेटा अब्दुल्लाह आजम पर रामपुर के थाना गंज में धारा 193, 420, 467, 468, 471 के तहत मुकदमा दर्ज करवाया था। 
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विधायक अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के आरोप में गंज थाना की पुलिस ने पूर्व मंत्री आजम खां, उनकी पत्नी राज्यसभा सदस्य डॉ. तजीन फात्मा और अब्दुल्ला आजम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। 
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आकाश सक्सेना ने 17 दिसंबर को लखनऊ में प्रमुख सचिव गृह को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया था कि विधायक अब्दुल्ला आजम के जन्म के दो-दो प्रमाणपत्र बने हुए हैं। 

आकाश का आरोप हैं कि विधायक अब्दुल्ला आजम का एक जन्म प्रमाणपत्र 28 जून 2012 को रामपुर नगरपालिका परिषद से जारी किया गया है। ये प्रमाण पत्र आजम खां और डॉ. तजीन फात्मा के शपथ पत्र के आधार पर जारी किया गया है, जिसमें अब्दुल्ला का जन्म स्थान रामपुर दिखाया गया है। 

जबकि दूसरा प्रमाण पत्र 21 जनवरी 2015 को लखनऊ नगर निगम से बना है, जो क्वीन मेरी अस्पताल के डुप्लीकेट जन्म प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया गया है। इसमें अब्दुल्ला का जन्म स्थान लखनऊ दिखाया गया है। 

आकाश सक्सेना का आरोप है कि रामपुर नगरपालिका से जारी जन्म प्रमाणपत्र का पासपोर्ट में गलत इस्तेमाल कर विदेश यात्राएं की गईं जबकि लखनऊ नगर निगम से जारी जन्म प्रमाणपत्र का सरकारी दस्तावेजों और जौहर यूनिवर्सिटी की विभिन्न मान्यताओं में उपयोग में किया गया है। 
  
प्रमुख सचिव गृह ने इस मामले की जांच का आदेश एसपी रामपुर को दिया था। एसपी की जांच पूरी होने के बाद गंज थाने पूर्व मंत्री आजम खां, राज्यसभा सदस्य डॉ. तजीन फात्मा और विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ आईपीसी की धारा 193, 420, 467. 468 और 471 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली है। 
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