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बस में घुसकर साथी को पीटने में बीटेक फाइनल के छात्र समेत दस पर एफआईआर

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 06 May 2022 12:33 AM IST
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FIR on ten including B.Tech final student for beating his partner by entering the bus
टीएमयू की बस में घुसकर साथी छात्र को पीटने के मामले में पुलिस ने बीटेक फाइनल के छात्र समेत दस युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मुख्य आरोपी बीटेक फाइनल के छात्र को पुलिस ने बुधवार को ही घटनास्थल से गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके कब्जे से एक तमंचा और कारतूस बरामद हुआ था। गिरफ्तार आरोपी छात्र को पुलिस चालान कर न्यायालय में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया। अन्य की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है।
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सीओ सिटी विजय कुमार राणा ने बताया कि बुधवार की शाम करीब चार बजे टीएमयू की बस करीब 50 छात्रों को लेकर अमरोहा आ रही थी। बस में अमरोहा और बिजनौर के छात्र सवार थे। जैसे ही बस कैंपस के गेट से बाहर निकली, तभी बिजनौर के नूरपुर का रहने वाला बीटेक फाइनल का छात्र देवेश कुछ युवकों के साथ बस में घुस गया। उसने देहात थानाक्षेत्र के हाशमपुर निवासी बीटेक प्रथम के छात्र प्रिंस के साथ मारपीट शुरू कर दी। दोनों के बीच बेल्टें चलने से अन्य छात्रों में चीख-पुकार मच गई थी। आरोपी छात्रों ने बस रुकवाने का प्रयास किया लेकिन चालक कैलाश ने बस नहीं रोकी। ऐसा देख देवेश के साथी चलती बस से कूद कर फरार हो गए थे। बस में सवार छात्रों ने मारपीट के मुख्य आरोपी देवेश को पकड़ लिया था। बस के कैलसा रेल फाटक क्रॉस करते ही छात्रों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष बृजेश सिंह फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए और बीटेक फाइनल के छात्र देवेश को गिरफ्तार कर लिया था। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से तमंचा और कारतूस मिले थे। बीते शुक्रवार को कैंपस में पास से गुजरते समय देवेश और प्रिंस के कंधे टकरा गए थे। इससे देवेश प्रिंस से रंजिश रखने लगा था। इस मामले में पीड़ित छात्र प्रिंस की तहरीर पर देवेश कुमार निवासी गांव विशनपुर बिडरा नूरपुर बिजनौर व उसके साथी शिवम, हिमेश, सहदेव, अभिनव, अभय, शाहवेज, रविंद्र और दो अज्ञात समेत दस के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं गिरफ्तार देवेश को न्यायालय में पेेश कर जेल भेज दिया गया है।
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सीओ विजय कुमार राणा ने बताया कि छात्र प्रिंस की तहरीर पर आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 323, 504, 506, 342, 336, 427 और आपराधिक कानून अधिनियम की धारा 7 के तहत केस दर्ज किया गया है।
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