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Moradabad News: सपा प्रत्याशी रुचि वीरा, जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव समेत पांच पर एफआईआर दर्ज
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मुरादाबाद। शहर के जीआईसी के मैदान में आयोजित जनसभा में मंच से सपा प्रत्याशी रुचि वीरा को पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों से औकात में रहने का बयान देना महंगा पड़ा गया। पुलिस ने रुचि वीरा, सपा के जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव समेत पांच सपाइयों के खिलाफ केस दर्ज किया है। जिसमें सरकारी कार्य में बांधा डालने और भड़काऊ भाषण देकर लोगों को भड़काने का आरोप है। एसआई अरफान की तहरीर पर मुरादाबाद के मुगलपुरा थाने में केस दर्ज किया गया है।
रविवार को जीआईसी के मैदान में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की जनसभा आयोजित की गई थी लेकिन मौसम खराब होने के कारण वह कार्यक्रम में नहीं पहुंच सके थे। मंच पर मौजूद कांग्रेस और सपा नेता जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस बीच सपा उम्मीदवार रुचि वीरा कुर्सी से उठीं और माइक से कहा कि पुलिस अधिकारी और कर्मचारी उनके कार्यकर्ताओं को जनसभा में आने से रोक रहे हैं। जो लोग मैदान में आ गए हैं, उन्हें भगा रहे हैं। शहर के बाहर ही बसें रोकी जा रही हैं। उन्होंने कहा था कि पुलिस अधिकारी और कर्मचारी अपनी औकात में रहें। भाजपा के लिए काम करना बंद कर दें। इस दौरान उन्होंने मंच से ये भी कहा था मैं मुरादाबाद से चुनाव जीतूंगी और यहां भेड़िए का शिकार करुंगी। इस मामले में मुगलपुरा थाने में एसआई अरफान की तहरीर पर केस दर्ज किया गया है। जिसमें बताया गया जनसभा में पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात थे। किसी तरह की अव्यवस्था न फैले, इसके लिए बैरिकेडिंग की गई थी। आरोप है कि सपा व कांग्रेस समर्पित उम्मीदवार रुचि वीरा और उनके समर्थकों ने बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास किया।
इतना ही नहीं पुलिस कर्मियों पर हमला कर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करते हुए मंच से भड़काऊ भाषण दिया। पुलिस प्रशासन को भाजपा का एजेंट बताया गया। इससे भीड़ भड़क गई और बैरिकेडिंग तोड़ दिया था। एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने बताया कि मुगलपुरा थाने में सपा प्रत्याशी रुचि वीरा, शाने अली उर्फ शानू, बाबर खां, सपा के जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह यादव और मोहम्मद गनी के खिलाफ आईपीसी की धारा 188, 186, 189, 147, 506 और धारा 353 के तहत केस दर्ज किया गया है। वीडियोग्राफी के जरिए अन्य आरोपियों की भी पहचान की जा रही है।
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रुचि वीरा के खिलाफ दर्ज हो चुके हैं तीन केस
सपा प्रत्याशी रुचि वीरा के खिलाफ अब तक अलग-अलग थानों में तीन केस दर्ज हो चुके हैं। पहला मुकदमा सिविल लाइंस थाने में दर्ज किया गया था। जिसमें आरोप था कि उन्होंने डिप्टी गंज चौराहे के पास स्थित एक मकान में बिना अनुमति के जनसभा की थी। इसके अलावा नागफनी थाने में भी एक केस दर्ज किया गया है। इस क्षेत्र में भी एक मकान में बिना अनुमति के जनसभा की गई थी। अब मुगलपुरा थाने में केस दर्ज किया गया है।
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रविवार को जीआईसी के मैदान में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की जनसभा आयोजित की गई थी लेकिन मौसम खराब होने के कारण वह कार्यक्रम में नहीं पहुंच सके थे। मंच पर मौजूद कांग्रेस और सपा नेता जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस बीच सपा उम्मीदवार रुचि वीरा कुर्सी से उठीं और माइक से कहा कि पुलिस अधिकारी और कर्मचारी उनके कार्यकर्ताओं को जनसभा में आने से रोक रहे हैं। जो लोग मैदान में आ गए हैं, उन्हें भगा रहे हैं। शहर के बाहर ही बसें रोकी जा रही हैं। उन्होंने कहा था कि पुलिस अधिकारी और कर्मचारी अपनी औकात में रहें। भाजपा के लिए काम करना बंद कर दें। इस दौरान उन्होंने मंच से ये भी कहा था मैं मुरादाबाद से चुनाव जीतूंगी और यहां भेड़िए का शिकार करुंगी। इस मामले में मुगलपुरा थाने में एसआई अरफान की तहरीर पर केस दर्ज किया गया है। जिसमें बताया गया जनसभा में पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात थे। किसी तरह की अव्यवस्था न फैले, इसके लिए बैरिकेडिंग की गई थी। आरोप है कि सपा व कांग्रेस समर्पित उम्मीदवार रुचि वीरा और उनके समर्थकों ने बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास किया।
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इतना ही नहीं पुलिस कर्मियों पर हमला कर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करते हुए मंच से भड़काऊ भाषण दिया। पुलिस प्रशासन को भाजपा का एजेंट बताया गया। इससे भीड़ भड़क गई और बैरिकेडिंग तोड़ दिया था। एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने बताया कि मुगलपुरा थाने में सपा प्रत्याशी रुचि वीरा, शाने अली उर्फ शानू, बाबर खां, सपा के जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह यादव और मोहम्मद गनी के खिलाफ आईपीसी की धारा 188, 186, 189, 147, 506 और धारा 353 के तहत केस दर्ज किया गया है। वीडियोग्राफी के जरिए अन्य आरोपियों की भी पहचान की जा रही है।
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रुचि वीरा के खिलाफ दर्ज हो चुके हैं तीन केस
सपा प्रत्याशी रुचि वीरा के खिलाफ अब तक अलग-अलग थानों में तीन केस दर्ज हो चुके हैं। पहला मुकदमा सिविल लाइंस थाने में दर्ज किया गया था। जिसमें आरोप था कि उन्होंने डिप्टी गंज चौराहे के पास स्थित एक मकान में बिना अनुमति के जनसभा की थी। इसके अलावा नागफनी थाने में भी एक केस दर्ज किया गया है। इस क्षेत्र में भी एक मकान में बिना अनुमति के जनसभा की गई थी। अब मुगलपुरा थाने में केस दर्ज किया गया है।