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Moradabad News: भतीजे की हत्या में पिता-पुत्र को उम्रकैद

Tue, 27 May 2025 02:21 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद Updated Tue, 27 May 2025 02:21 AM IST
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Father and son get life imprisonment for killing their nephew
मुरादाबाद। नागफनी क्षेत्र में दरवाजे के बाहर पानी डालने के विवाद में भतीजे की हत्या करने वाले पिता-पुत्र को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर 35-35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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नागफनी थाना क्षेत्र के गुलाब बाग निवासी तस्लीम पर 23 मई 2018 की रात करीब नौ बजे उसके चाचा सगीर और चचेरे भाई समीर ने दरवाजे के बाहर पानी डालने के विरोध में हमला कर दिया। उस पर चाकू से भी वार किया गया था। इस घटना में तस्लीम घायल हो गया था, जिसकी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने सगीर और उसके बेटे समीर के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। इस केस की सुनवाई एडीजे-10 जितेंद्र सिंह की अदालत में हुई। एडीजीसी मुनीष भटनागर ने सरकार की ओर से पक्ष रखा। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सगीर और समीर को दोषी करार देते हुए उम्रकेद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोनों पर 35-35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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