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Moradabad News: बिना भूमि सत्यापन 100 क्विंटल तक गेहूं बेच सकेंगे किसान

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 20 Mar 2025 01:57 AM IST
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Farmers will be able to sell up to 100 quintals of wheat without land verification
मुरादाबाद। जिले के गेहूं क्रय केंद्रों पर बिना भूमि सत्यापन के किसान 100 क्विंटल तक गेहूं बेच सकेंगे। इसके अलावा बटाईदार भी किसान से लिए गए सहमति पत्र के आधार पर अपने द्वारा उत्पादित गेहूं को सीधे क्रय केंद्रों पर बेच सकेगा। शासन के निर्देश पर जिले में गेहूं खरीद नीति लागू कर दी गई है।
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जिला एवं विपणन अधिकारी विनीता मिश्रा ने बताया कि रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए शासन के निर्देश के क्रम में गेहूं क्रय नीति लागू कर दी गई है। किसानों का गेहूं खरीदे जाने के लिए जिले में 73 क्रय केंद्रों की स्थापना की गई है। 15 जून तक इन केंद्रोें पर न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपये प्रति क्विंटल की दर से किया जाएगा।
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उन्होंने बताया कि 100 क्विंटल तक गेहूं बिक्री करने पहुंचे किसान को पंजीकरण और भूमि सत्यापन से छूट रहेगी। किसानों को fes-up-gov-in पोर्टल या UP Kisan Mitr एप से पंजीकरण, नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा। बटाईदार किसान अथवा लीज पर खेती करने वाले किसान भी सहमति पत्र व भूलेख के आधार पर पंजीकरण कर गेहूं बेच सकते हैं। ब्यूरो
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