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Moradabad News: तालाब की भूमि पर मकान बनाने वालों के खिलाफ बेदखली के आदेश
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बिलारी। शासन के निर्देशों के पालन में तालाब समेत अन्य मदों में आरक्षित ग्राम समाज भूमि पर अवैध कब्जे करने के मामलों में अब राजस्व अधिकारी गंभीर हो गए हैं। तहसील के सब्जीपुर गांव में तालाब के लिए राजस्व अभिलेखों में आरक्षित भूमि पर कब्जा कर मकान बनाने के मामले में तहसीलदार न्यायिक बिलारी की अदालत ने कब्जेदारों के खिलाफ बेदखली के आदेश करने के अलावा जुर्माना भी डाला है।
चकबंदी रिकॉर्ड के आकार पत्र 45 के अनुसार ग्राम सब्जीपुर की खाता संख्या 336 और गाटा संख्या 286 तालाब के नाम दर्ज है। सब्जीपुर हल्के के लेखपाल ने बीती 18 जून को तहसीलदार न्यायिक की अदालत में अपनी जांच रिपोर्ट भेजी। लेखपाल के अनुसार गाटा संख्या 286 पर सब्जीपुर गांव निवासी अंसार, सरताज और सरफराज ने मकान बनाकर अवैध कब्जा कर लिया। तहसीलदार न्यायिक की अदालत से तीनों आरोपियों को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी हुए।लेखपाल ने अपनी रिपोर्ट के समर्थन में अदालत में जाकर बयान दिए।
तहसीलदार न्यायिक प्रवीन कुमार द्वारा अपनी अदालत में चल रहे मुकदमे में गांव सभा के नामिका वकील की बहस सुनकर और लेखपाल द्वारा दिए गए साक्ष्य के आधार पर तीनों आरोपियों के खिलाफ मौके से तालाब की भूमि से बेदखल करने के आदेश जारी कर दिए हैं। खास बात यह है कि तीनों आरोपियों पर क्षतिपूर्ति के रूप में अदालत में अलग अलग धनराशि का जुर्माना भी डाला है। उधर तहसीलदार न्यायिक की अदालत द्वारा ऐसा आदेश करने के बाद ऐसे कब्जेदारों की बैचेनी बढ़ गई है जिन्होंने कई अन्य ग्रामों में तालाब की भूमि पर अवैध कब्जे कर लिए हैं। तहसील के नामिका वकील गांव सभा सौरभ सिंह ने बताया कि तहसीलदार न्यायिक की अदालत के आदेश का मौके पर पालन कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को आदेश की प्रति भेज दी गई है।
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चकबंदी रिकॉर्ड के आकार पत्र 45 के अनुसार ग्राम सब्जीपुर की खाता संख्या 336 और गाटा संख्या 286 तालाब के नाम दर्ज है। सब्जीपुर हल्के के लेखपाल ने बीती 18 जून को तहसीलदार न्यायिक की अदालत में अपनी जांच रिपोर्ट भेजी। लेखपाल के अनुसार गाटा संख्या 286 पर सब्जीपुर गांव निवासी अंसार, सरताज और सरफराज ने मकान बनाकर अवैध कब्जा कर लिया। तहसीलदार न्यायिक की अदालत से तीनों आरोपियों को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी हुए।लेखपाल ने अपनी रिपोर्ट के समर्थन में अदालत में जाकर बयान दिए।
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तहसीलदार न्यायिक प्रवीन कुमार द्वारा अपनी अदालत में चल रहे मुकदमे में गांव सभा के नामिका वकील की बहस सुनकर और लेखपाल द्वारा दिए गए साक्ष्य के आधार पर तीनों आरोपियों के खिलाफ मौके से तालाब की भूमि से बेदखल करने के आदेश जारी कर दिए हैं। खास बात यह है कि तीनों आरोपियों पर क्षतिपूर्ति के रूप में अदालत में अलग अलग धनराशि का जुर्माना भी डाला है। उधर तहसीलदार न्यायिक की अदालत द्वारा ऐसा आदेश करने के बाद ऐसे कब्जेदारों की बैचेनी बढ़ गई है जिन्होंने कई अन्य ग्रामों में तालाब की भूमि पर अवैध कब्जे कर लिए हैं। तहसील के नामिका वकील गांव सभा सौरभ सिंह ने बताया कि तहसीलदार न्यायिक की अदालत के आदेश का मौके पर पालन कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को आदेश की प्रति भेज दी गई है।
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