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सपा विधायक नवाब जान के खिलाफ दर्ज मुकदमे में 20 अप्रैल आ सकता है फैसला
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मुरादाबाद। सपा विधायक नवाब जान के खिलाफ दर्ज चुनाव संहिता उल्लंघन के मामले में दर्ज मुकदमे में 20 अप्रैल को फैसला आ सकता है।
ठाकुरद्वारा विधान सभा क्षेत्र से वर्ष 2017 में चुनाव जीतने के बाद सपा विधायक नवाब जान ने समर्थकों के साथ मतगणना स्थल से अपने निवास तक विजय जुलूस निकाला था। इस मामले में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इस मुकदमे की सुनवाई एमपी एमएलए स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या चार स्मिता गोस्वामी की अदालत में विचाराधीन है।
विशेष लोक अभियोजक मोहनलाल विश्नोई ने बताया कि मुकदमे में गुरुवार को अदालत में बहस की गई। जिसमें विधायक नवाब जान की ओर से कहा गया कि उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई जुलूस नहीं निकाला गया था। वह मतगणना स्थल से अपने वाहन से सीधे अपने निवास पर आए थे। उनके खिलाफ गलत व झूठा मुकदमा राजनैतिक प्रभाव के चलते दर्ज कराया गया था।
वहीं, विशेष लोक अभियोजक मोहनलाल विश्नोई ने अदालत के समक्ष पत्रावली पर मौजूद गवाहों की गवाही का हवाला देते हुए अदालत को बताया कि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों समेत अन्य लोगों ने विधायक नवाब जान के खिलाफ गवाही देते हुए अपने बयानों में विजय जुलूस निकालने की बात कही है।
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ठाकुरद्वारा विधान सभा क्षेत्र से वर्ष 2017 में चुनाव जीतने के बाद सपा विधायक नवाब जान ने समर्थकों के साथ मतगणना स्थल से अपने निवास तक विजय जुलूस निकाला था। इस मामले में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इस मुकदमे की सुनवाई एमपी एमएलए स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या चार स्मिता गोस्वामी की अदालत में विचाराधीन है।
विशेष लोक अभियोजक मोहनलाल विश्नोई ने बताया कि मुकदमे में गुरुवार को अदालत में बहस की गई। जिसमें विधायक नवाब जान की ओर से कहा गया कि उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई जुलूस नहीं निकाला गया था। वह मतगणना स्थल से अपने वाहन से सीधे अपने निवास पर आए थे। उनके खिलाफ गलत व झूठा मुकदमा राजनैतिक प्रभाव के चलते दर्ज कराया गया था।
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वहीं, विशेष लोक अभियोजक मोहनलाल विश्नोई ने अदालत के समक्ष पत्रावली पर मौजूद गवाहों की गवाही का हवाला देते हुए अदालत को बताया कि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों समेत अन्य लोगों ने विधायक नवाब जान के खिलाफ गवाही देते हुए अपने बयानों में विजय जुलूस निकालने की बात कही है।
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