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Moradabad News: फर्जीवाड़ा कर बेच दी सहकारी समिति की करोड़ों की जमीन, दो पर केस दर्ज, ऐसे हुआ खुलासा

Sat, 14 Jun 2025 02:21 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद Published by: मुरादाबाद ब्यूरो Updated Sat, 14 Jun 2025 02:21 AM IST
सार

मुरादाबाद में सहकारी आवास समिति में फर्जी पदाधिकारी बनकर कुछ लोगों ने करोड़ों की कीमत के आठ प्लॉट दूसरे लोगों को बेच दिए। आरोपियों ने खुद को समिति में सचिव और पदाधिकारी घोषित कर लिया था।आवास विकास अधिकारी की शिकायत पर कटघर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। 

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Crores of rupees were swindled by selling the land of the cooperative society
प्लाटिंग - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

मुरादाबाद के किदवईनगर सहकारी आवास समिति में फर्जीवाड़ा कर दो सदस्यों ने पंडित नगला रोड स्थित करोड़ों की कीमत के आठ प्लाॅटों को कौड़ियों के भाव बेच दिया। कटघर पुलिस ने इस मामले में शिकायत मिलने पर समिति के दोनों फर्जी पदाधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

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आरोप है कि दोनों ने करीब डेढ़ करोड़ का गबन किया है। आवास विकास के सहकारी अधिकारी सतीश कुमार ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि आबिदनगर करूला निवासी रईस अली और हाफिजों वाली गली असालतपुर गलशहीद निवासी सिंकदर हुसैन ने किदवईनगर सहकारी समिति की फर्जी मतदाता सूची तैयार की।
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इसके बाद निर्वाचन कराकर अवैध ढंग से खुद को समिति का सचिव घोषित कर लिया। दोनों ने अपने परिचितों को प्रबंध कमेटी का सदस्य बनाया। फर्जीवाड़ा कर पंडित नगला बाईपास स्थित समिति के आठ प्लाॅटों को गैर सदस्यों को अलग-अलग तिथियों में रजिस्ट्री कर दिया।
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इसमें रईस अली ने सायरा मंसूरी निवासी कन्हैया विहार आशिया मस्जिद के पास कारगी ग्रांट बंजारावाला देहरादून उत्तराखंड, आफताब जहां निवासी आजाद नगर मंसूरी काॅलोनी करूला, मोहसिन अमीर निवासी मोहल्ला फतेहउल्ला गंज तहसील ठाकुरद्वारा, राबिल हुसैन निवासी ग्राम ताहरपुर पोस्ट गुरेर तहसील बिलारी, यासमीन मंसूरी निवासी आबिदनगर टीला निकट बड़ी मस्जिद कल्ला के नाम प्लाॅट की रजिस्ट्री की।

इसी प्रकार सिकंदर हुसैन ने अवैध ढंग से नजराना परवीन निवासी रहमत नगर गली नंबर एक नाज शादी हाॅल सैयद नगर करूला, आयशा बेगम निवासी असालतपुरा ठेकेदार वाली मस्जिद को प्लाॅट की रजिस्ट्री की। यह कार्य उप्र सहकारी समिति अधिनियम 1965 एवं समिति की उपविधियों के अंतर्गत गबन की श्रेणी में आता है।

आरोपी रईस अली ने समिति के बैंक खाते से अलग-अलग तिथियों में एक लाख 66 हजार रुपये भी निकाल लिए। आरोप है कि रईस द्वारा स्वयं को सचिव घोषित कर गैर सदस्यों को जो कभी समिति के सदस्य नहीं रहे। उनको संचालक मंडल में शामिल कर लिया।

आरोपी रईस ने रजिस्ट्री और गबन कर कुल एक करोड़ छह लाख रुपये और सिकंदर ने 37 लाख 24 हजार रुपये का गबन किया। 

ऐसे हुआ फर्जीवाड़े का खुलासा
एडीएम प्रशासन को किदवईनगर सहकारी आवास समिति से जुड़े माजिद ने प्रार्थनापत्र देकर बताया कि नवंबर 2016 में समिति के सचिव शमीम अख्तर का निधन हो गया। इसके बाद समिति निष्क्रिय हो गई। इस बीच असालतपुर निवासी सिकंदर हुसैन और रईस अहमद ने फर्जीवाड़ा कर करोड़ों की संपत्ति अवैध ढंग से बेच दी।

इस मामले को एडीएम प्रशासन ने एडीएम वित्त को जांच करने के निर्देश दिए। इस मामले में एडीएम वित्त ने 25 नवंबर 2024 को एक कमेटी गठित की। इसमें तहसीलदार सदर, आवास अधिकारी सतीश कुमार शामिल थे। जांच कमेटी ने फर्जीवाड़े का खुलासा किया। इसके बाद उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के अपर आयुक्त विनय कुमार मिश्रा ने तत्कालप्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए।

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