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अमित वर्मा हत्याकांडः पत्नी के प्रेमी का कत्ल करने वाले को उम्रकैद 

Sat, 02 Jul 2016 11:45 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला/मुरादाबाद
ब्यूरो/अमर उजाला/मुरादाबाद Updated Sat, 02 Jul 2016 11:45 AM IST
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Who killed his wifes lover to life imprisonment
अपराध - फोटो : demo
करीब चार साल पहले पत्नी के प्र्रेमी को सरेआम चाकू से गोदकर मौत के घाट उतारने वाले युवक को दोषी करार देते हुए अदालत ने उम्रकैद और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। दिसंबर 2012 में कटघर इलाके में हुई इस दुस्साहसिक वारदात से पूरा इलाका कांप उठा था।
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फैक्ट्री कर्मी को दौड़ाकर सरेआम चाकू से गोदने की यह घटना 18 सितंबर 2012 को कटघर थाना क्षेत्र के पीतल बस्ती सूरज नगर में हुई थी। फेरी लगाकर कपड़े बेचने वाले मिथुन शर्मा ने अपनी पत्नि से अवैध संबंधों के शक में फैक्ट्री कर्मी अमित वर्मा पुत्र स्व. गोकुल प्रसाद वर्मा निवासी सूरजनगर की सरेआम हत्या कर दी थी। मूल रूप से बिलारी के गांव रुस्तमनगर सहसपुर निवासी मिथुन शर्मा पुत्र शिव कुमार शर्मा को शक था कि उसकी पत्नी के पड़ोस में रहने वाले अमित वर्मा से अवैध संबंध हैं।
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हत्या में अमित वर्मा के भाई प्रदीप वर्मा ने मिथुन को नामजद करते हुए कटघर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में प्रदीप वर्मा ने कहा था कि घटना वाले दिन उसका भाई अमित दोपहर में घर से खाना खाकर फर्म वापिस जा रहा था, तभी मिथुन ने उसे फोन करके बहाने से बुलाया और फिर उस पर चाकू से हमला कर दिया। अमित जान बचाकर वहां से भागा तो मिथुन फिल्मी स्टाइल में उसके पीछे खून में लथपथ चाकू लेकर दौड़ने लगा।
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अमित स्वयं को बचाने के उद्देश्य से एक जनरल बैटरी मेंटनेंस शॉप में घुस गया जहां पर हत्यारे ने उस पर चाकू से एक-एक करके तीन दर्जन से अधिक वार कर उसे वहीं मौत की नींद सुला दिया। 


पुलिस ने मिथुन को घटनास्थल से ही गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। केस की सुनवाई एडीजे -11 कल्पना की अदालत में हुई। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने शुक्रवार को मिथुन शर्मा को हत्या का दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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