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सत्येंद्र मर्डर केस : बर्खास्त सिपाही की याचिका हाईकोर्ट से खारिज

Tue, 01 Mar 2016 01:53 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला मुरादाबाद
ब्यूरो/अमर उजाला मुरादाबाद Updated Tue, 01 Mar 2016 01:53 AM IST
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बहुचर्चित सत्येंद्र रस्तोगी मर्डर केस में हाईकोर्ट ने बर्खास्त सिपाही राहुल यादव की याचिका को खारिज कर दिया है। राहुल के खिलाफ सत्येंद्र मर्डर केस में फरारी के चलते मझोला थाने में अदालत की अवमानना का मुकदमा दर्ज किया गया था। राहुल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर इस मुकदमे को खारिज करने की मांग की थी। लेकिन हाईकोर्ट ने उसकी याचिका का खारिज कर दिया और आदेश दिया कि 30 दिन के भीतर वह निचली अदालत में सरेंडर करे।
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मुगलपुरा के मोहल्ला कानून गोयान निवासी सर्राफ सत्येंद्र रस्तोगी की 27 जनवरी 2014 को अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी। पुलिस तफ्तीश में इस हत्या में मूंढापांडे के तत्कालीन थानाध्यक्ष सैय्यद मंसूर आबिद व उसके चार हमराह सिपाहियों मुनेंद्र, राहुल यादव, अमरपाल और अमित का नाम उजागर हुआ था। पांचों को पुलिस सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है। मंसूर आबिद अभी भी जेल में है जबकि बाकी अभियुक्त जमानत पर छूट चुके हैं। अमरपाल और अमित को तो घटना के कुछ दिन बाद ही गिरफ्तार कर लिया गया था। जबकि मंसूर, मुनेंद्र और राहुल यादव सालभर तक फरार रहे थे। अदालत द्वारा फरार घोषित किए जाने के बावजूद सरेंडर नहीं करने पर मंसूर और मुनेंद्र के खिलाफ अदालत के आदेश की अवमानना यानी 174 क के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। लेकिन राहुल इस कार्रवाई से बच गया था। एसएसपी नितिन तिवारी के आदेश पर इसी साल 10 जनवरी को राहुल यादव के खिलाफ मझोला थाने में 174 क की एफआईआर दर्ज की गई थी। राहुल यादव ने इसी मुकदमे को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी लेकिन हाईकोर्ट से उसे कोई राहत नहीं मिली।
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