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कातिलाना हमले में पांच - पांच वर्ष की कैद

Thu, 18 Aug 2016 11:15 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला/मुरादाबाद
ब्यूरो/अमर उजाला/मुरादाबाद Updated Thu, 18 Aug 2016 11:15 AM IST
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five - five years imprisonment in Murderous attack
अपराध - फोटो : demo
 हत्या के प्रयास के एक मामले में अदालत ने पांच अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए पांच- पांच वर्ष के कारावास और सात- सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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9 फरवरी 2007 को संभल जिले के थाना हयातनगर क्षेत्र में रायपुर निवासी विशेष कुमार अपने भाई अवधेश व पिता रामदास के साथ घर जा रहा था।

रास्ते में बसला में परचून की दुकान के पास जब तीनों पहुंचे तो अय्यूब पुत्र अलीजान, कय्यूम पुत्र अलीजान, मुख्यतार पुत्र अलीसेन, धर्मपाल पुत्र नन्हू, राधेश्याम पुत्र मल्लू निवासी बसला थाना हयातनगर ने सुरेश पुत्र जगपाल, भोपत पुत्र यादराम, सौदान पुत्र बाबू निवासी रायपुर थाना हयातनगर के साथ मिलकर उनको रास्ते में रोक लिया।
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तमंचे से लैस आरोपियों के पिता-पुत्रों पर रंजिश को लेकर फायर झोंक दिया। जिसमें एक गोली रामदास को लग गई और वह घायल हो गया। रामदास को उनके बेटों ने घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया। विशेष कुमार ने सभी आठ आरोपियों के विरुद्घ जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज कराई।  
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न्यायालय ने अय्यूब पुत्र अलीजान, कय्यूम पुत्र अलीजान, मुख्यतार पुत्र अलीसेन, धर्मपाल पुत्र नन्हू, राधेश्याम पुत्र मल्लू निवासी बसला थाना हयातनगर को मामले में दोषी माना और पांचों आरोपियों को 5-5 वर्ष की कैद व 7-7 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। मामला एडीजे 11 कल्पना वर्मा के न्यायालय में चला। वादी की ओर से जिरह एडीजीसी विनोद कुमार सिंह ने की।
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