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दो सगे भाईयों समेत चार को आजीवन कारावास
Updated Sun, 22 Jul 2018 02:13 AM IST
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मुरादाबाद।
पार्टी में डांस को लेकर हुए विवाद के बाद हत्या के मामले में अदालत ने चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा के साथ प्रत्येक पर दस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
थाना बिलारी में दिसंबर 2102 में राजेंद्र शर्मा ने मुकदमा दर्ज कराया कि 4 दिसंबर 2012 को उसका भाई जितेंद्र शर्मा एक पार्टी में गया हुआ था। जहां रचित, सुमित पुत्रगण विनेश कुमार, दिनेश पुत्र गोपी चंद, व जसवीर पुत्र रणवीर भी मौजूद थे। पार्टी में डांस को लेकर चारों आरोपियों ने जितेंद्र से विवाद करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते जसवीर ने अन्य आरोपियों की मदद से गोली चला दी। जिससे जितेंद्र की मौत हो गई। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्यारह संजीव कुमार त्यागी की अदालत में की गई। जिसमें सरकार की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार चौहान ने पक्ष रखा। अदालत ने पुख्ता सबूतों के आधार पर चारों आरोपियों को घटना का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास के साथ प्रत्येक पर दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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पार्टी में डांस को लेकर हुए विवाद के बाद हत्या के मामले में अदालत ने चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा के साथ प्रत्येक पर दस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
थाना बिलारी में दिसंबर 2102 में राजेंद्र शर्मा ने मुकदमा दर्ज कराया कि 4 दिसंबर 2012 को उसका भाई जितेंद्र शर्मा एक पार्टी में गया हुआ था। जहां रचित, सुमित पुत्रगण विनेश कुमार, दिनेश पुत्र गोपी चंद, व जसवीर पुत्र रणवीर भी मौजूद थे। पार्टी में डांस को लेकर चारों आरोपियों ने जितेंद्र से विवाद करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते जसवीर ने अन्य आरोपियों की मदद से गोली चला दी। जिससे जितेंद्र की मौत हो गई। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्यारह संजीव कुमार त्यागी की अदालत में की गई। जिसमें सरकार की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार चौहान ने पक्ष रखा। अदालत ने पुख्ता सबूतों के आधार पर चारों आरोपियों को घटना का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास के साथ प्रत्येक पर दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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