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नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म में दस साल की सजा

Sat, 09 Jun 2018 01:56 AM IST
Updated Sat, 09 Jun 2018 01:56 AM IST
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नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म में दस साल की सजा
मुरादाबाद।
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किशोरी के अपहरण एवं दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आरोपी को दस साल के कठोर कारावास के साथ तीस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
थाना भोजपुर में एक व्यक्ति ने सितंबर 2015 को मुकदमा दर्ज कराया कि उसकी नाबालिग पुत्री को इब्ले हसन जबरन अपने साथी राशिद, रिजवान व आसिफ की मदद से घर से उठा कर ले गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद विवेचक ने लड़की को बरामद कर लिया। पीड़िता ने बताया कि इब्ले हसन उसको अगवा करके मुंबई और अजमेर ले गया और वहां उससे निकाह कर लिया और इसके बाद इलाहाबाद ले गया। जहां से कुछ कागज लाकर यहां पुलिस को देने थे। इसी दौरान पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उक्त मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या दस रविंद्र सिंह की अदालत में की गई। जिसमें सरकार की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता एमपी सिंह ने पक्ष रखा। अदालत ने पुख्ता सबूतों के आधार पर आरोपी इब्ले हसन को दस साल की कैद के साथ तीस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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