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किशोरी के अपहरण में सात साल की सजा

Thu, 20 Jul 2017 02:22 AM IST
Updated Thu, 20 Jul 2017 02:22 AM IST
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किशोरी के अपहरण में सात साल की सजा
मुरादाबाद। किशोरी के अपहरण के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम ने अभियुक्त को सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार का अर्थदंड भी लगाया है। घटना पांच साल पुरानी है। इस मामले में हनुमानगढ़ी चंदौसी में मुकदमा दर्ज कराया गया था।
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हनुमानगढ़ी चंदौसी निवासी विद्याराम ईंट भट्ठे पर चौकीदार हैं। छह मई 2012 को उनकी नाबालिग बेटी का अपहरण कर लिया गया था। पीड़ित ने हनुमानगढ़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने गांव के ही विनोद पर बेटी के अपहरण का आरोप लगाया था। इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम सुनवाई चल रही थी। सरकारी वकील रेश्मा बेगम पैरवी कर रही थी। एफटीसी प्रथम के जज सत्य प्रकाश द्विवेदी ने बुधवार को इस मामले में विनोद को सात साल की सजा सुनाई है। उन्होंने दस हजार का अर्थ दंड भी लगाया है।
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