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किसान की हत्या में दो सगे भाई और चाचा को उम्रकैद
Updated Sat, 05 May 2018 02:08 AM IST
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मुरादाबाद।
बहजोई के दो साल पुराने किसान हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरके गौतम की अदालत ने तीन मुलजिमों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हत्यारों में दो सगे भाई और उनका चाचा है।
संभल जनपद के बहजोई थानाक्षेत्र के गांव सादात बाड़ी निवासी छुन्नू ने मुकदमा दर्ज कराया था कि उसके भाई लाखन को गांव के ही मन्नू, झन्नू व मुर्रा उर्फ भूपेंद्र ने मिलकर घेर लिया और उसके साथ मारपीट की। जिससे उसकी अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद केस की तफ्तीश पूरी करने के बाद आरोप पत्र अदालत में पेश कर दिया था। इस मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर के गौतम की अदालत में चली। सरकार की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव अग्रवाल ने पक्ष रखा। उन्होंने आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने की दलीलें दीं। जिसमें आरोपी लाखन से रंजिश रखते थे। जिसमें इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद तीनों मुलजिमों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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बहजोई के दो साल पुराने किसान हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरके गौतम की अदालत ने तीन मुलजिमों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हत्यारों में दो सगे भाई और उनका चाचा है।
संभल जनपद के बहजोई थानाक्षेत्र के गांव सादात बाड़ी निवासी छुन्नू ने मुकदमा दर्ज कराया था कि उसके भाई लाखन को गांव के ही मन्नू, झन्नू व मुर्रा उर्फ भूपेंद्र ने मिलकर घेर लिया और उसके साथ मारपीट की। जिससे उसकी अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद केस की तफ्तीश पूरी करने के बाद आरोप पत्र अदालत में पेश कर दिया था। इस मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर के गौतम की अदालत में चली। सरकार की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव अग्रवाल ने पक्ष रखा। उन्होंने आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने की दलीलें दीं। जिसमें आरोपी लाखन से रंजिश रखते थे। जिसमें इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद तीनों मुलजिमों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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