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बलात्कार के बाद हत्या में दोषी को उम्रकैद

Wed, 03 Jun 2015 07:04 PM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला मुरादाबाद
ब्यूरो/ अमर उजाला मुरादाबाद Updated Wed, 03 Jun 2015 07:04 PM IST
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बलात्कार के बाद युवती को जिंदा जलाकर मार डालने के करीब तीन साल पुराने मामले में अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद और 35500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत के आदेश के बाद दोषी को जेल भेज दिया गया।
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खास बात यह है कि मामले की सुनवाई के दौरान सभी गवाह पुलिस को दिए अपने बयानों से मुकर गए लेकिन बलात्कार पीड़िता के मृत्यु पूर्व बयानों ने मुल्जिम को सजा दिलानेे में अहम भूमिका निभाई। बलात्कार के बाद युवती को जिंदा जला देने की यह घटना मूंढापांडे थाना क्षेत्र के गांव समदा राम सहाय में 15 मार्च 2012 को हुई थी। गांव की एक युवती को गांव का ही कल्लू पुत्र इशरत बहाने से अपने साथ ले गया था।
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उसने गांव में ही खाली पडे़ एक घर में ले जाकर युवती से बलात्कार किया था और विरोध करने पर उसके ऊपर मिट्टी का तेल उड़ेलकर आग लगा दी थी। इलाज के दौरान युवती ने दम तोड़ दिया था। लेकिन इससे पहले पुलिस ने बलात्कार पीड़िता का मृत्यु पूर्व बयान मजिस्ट्रेट के सामने करा दिया था। जिसमें उसने अपने साथ हुई बलात्कार की घटना और अभियुक्त कल्लू द्वारा तेल डालकर जिंदा जलाए जाने की बात कही थी।
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पुलिस ने कल्लू को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम अश्वनी कुमार द्विवेदी की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की पैरवी एडीजीसी मधु रानी चौहान ने की। एडीजीसी ने कहा कि अभियुक्त का कृत्य घिनौना है और जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है लिहाजा उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद कल्लू को बलात्कार और हत्या का दोषी माना और उसे उम्रकैद व 35500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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