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सारे संस्थान बंद, शादी की भी लेनी होगी अनुमति

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 20 Mar 2020 02:27 AM IST
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corona
मुरादाबाद। कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए डीएम राकेश कुमार सिंह ने गुरुवार को कई महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। होटल, मॉल, सिनेमाघर, स्टेडियम समेत करीब - करीब सभी संस्थानों को दो अप्रैल तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। बर्थ डे पार्टी से लेकर शादी की सालगिरह तक के आयोजन दो अप्रैल तक प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। शादी और शादी से जुड़े आयोजनों के लिए भी कम से कम तीन दिन पहले मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी होगी।
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- सभी सरकारी और निजी स्वीमिंग पूल, सभी जिम, क्लब, स्टेडियम, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, सभी सरकारी और निजी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय, उच्च शिक्षण संस्थान (मेडिकल शिक्षा संस्थान को छोड़कर), सभी निजी शिक्षण संस्थान, सभी निजी और सरकारी कोचिंग संस्थान, पुस्तकालय दो अप्रैल तक बंद रहेंगे।
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- जिले के सभी होटल, मैरिज हॉल, पेइंग गेस्ट हाउस के साथ ही जो भी परिसर वैवाहिक, पारिवारिक अथवा व्यवसायिक आयोजन नि:शुल्क या किराए पर करते हैं उन सभी को भी दो अप्रैल तक बंद करने के आदेश हैं।
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- जिले में किसी भी प्रकार की गोष्ठी, होली मिलन, समाज मिलन, जन्मदिवस पार्टी, शादी की वर्षगांठ जैसे आयोजनाें पर दो अप्रैल तक पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
- शादी समारोह तथा शादी से संबंधित समारोह के लिए संबंधित मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी होगी। इन आयोजनों में 50 से अधिक लोग नहीं आएंगे। अनुमति तीन दिन पहले लेनी होगी।
- परंपरागत धार्मिक आयोजनों के लिए भी मजिस्ट्रेट से तीन दिन पूर्व अनुमति जरूरी होगी। कोई भी कार्यक्रम जिसमें 20 लोगों के जुटने का अनुमान होगा उनकी भी पूर्व अनुमति मजिस्ट्रेट से लेनी होगी।
- यदि कोई भी विदेशी नागरिक किसी होटल या किसी व्यक्ति के घर पर रुका है या फिर 15 अप्रैल तक रुकता है तो उसकी सूचना तुरंत अपने नजदीकी थाने की पुलिस और एफआरआरओ कार्यालय को देनी होगी। विदेशी नागरिक का पासपोर्ट नंबर व उससे संबंधित डिटेल भी बतानी होगी।
- होटल या फिर किसी के घर पर आया विदेशी नागरिक 15 अप्रैल तक अपने होटल या फिर निवास स्थान पर ही रहेगा। वह किसी भी भीड़भाड़ वाले स्थान पर नहीं जाएगा। इनके बीमार होने पर तुरंत कंट्रोल रूम को 0591- 2411224 सूचना दें।
- 15 अप्रैल तक लोग भीड़भाड़ वाले ऐसे स्थानों जैसे अस्पताल, न्यायालय, सरकारी कार्यालय, पोस्ट आफिस, बैंक, एटीएम, इंश्योरेंस कंपनी, निजी कंपनियों के कार्यालय, दुकान आदि स्थानों पर तब तक नहीं जाएंगे जब तक ऐसा बहुत जरूरी नहीं हो। यदि जाना जरूरी है तो किसी अन्य व्यक्ति को साथ लेकर नहीं जाएं।
- 15 अप्रैल तक सभी टूर आपरेटर्स के सभी वाहन हर तीन घंटे में सोडियम हाईपोक्लोराइड से सेनेटाइज किए जाएंगे। इसके अलावा जिले के सभी मॉल, शोरूम, दुकान, मार्केट, कांप्लेक्स, रेस्टोरेंट हर तीन घंटे में अपने परिसर को सेनेटाइज करेंगे।
- होम क्वारंटाइन किए गए लोग 14 दिनों तक अपने घरों में ही रहेंगे। घर का कोई अन्य सदस्य इनके दायरे में नहीं आएगा। क्वारंटाइन किए गए व्यक्ति को समय - समय पर जांच टीमों को सहयोग करना होगा।
निजी नर्सिंग होम की सुविधाएं रिजर्व
मुरादाबाद। डीएम राकेश कुमार सिंह ने बताया कि इस अवधि में जिले के सभी निजी नर्सिंग होम्स और अस्पतालों में जिन सुविधाओं को सीएमओ जरूरी समझेंगे उन्हें रिजर्व रखा जाएगा। इनमें हरेक अस्पताल के कुछ वार्ड, बेड, वेंटीलेटर, आईसीयू शामिल हैं। भविष्य में प्रशासन जरूरत पड़ने पर इनका अधिग्रहण भी कर सकता है। कोई भी दवाई, सेनेटाइजर, साबुन, हैंड वॉश, आदि को एमआरपी से ज्यादा कीमत पर बेचने वाले को जेल भेजा जाएगा।

कोरोना को लेकर अफवाह फैलाने पर सजा
मुरादाबाद। कोरोना को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने बताया कि कोई भी व्यक्ति यदि सरकार की ओर से जारी संदेश या एडवाइजरी के अलावा खुद की ओर से कोई संदेश बनाकर प्रसारित करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
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