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Moradabad News: किशोरी से दुष्कर्म में दोषी को 25 साल की कैद

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 19 Aug 2026 02:40 AM IST
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Convict sentenced to 25 years in prison for raping a teenage girl.
मुरादाबाद। किशोरी से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो एक्ट कोर्ट-2 की विशेष न्यायाधीश छाया शर्मा की अदालत ने मुलजिम राशिद को दोषी करार देते हुए 25 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर एक लाख तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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कटघर थाना क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने 26 जनवरी 2026 को कटघर क्षेत्र के मछरिया गांव निवासी राशिद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उसने बताया कि था कि आरोपी ने उसकी 14 वर्षीय बेटी को डरा-धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता गर्भवती हो गई तो आरोपी ने उसका गर्भपात करा दिया था। इस मामले की सुनवाई पॉक्सो एक्ट कोर्ट-2 की विशेष न्यायाधीश छाया शर्मा की अदालत में चली। मंगलवार को अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुलजिम राशिद को दोषी करार देते हुए 25 साल की सजा और एक लाख तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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