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Moradabad News: कोचिंग संस्थानों में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का नहीं होगा दाखिला

Thu, 25 Jun 2026 01:39 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद Updated Thu, 25 Jun 2026 01:39 AM IST
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Children under the age of 16 will not be admitted to coaching institutes.
मुरादाबाद। कोचिंग संस्थानों में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को दाखिला नहीं दिया जाएगा। डीआईओएस रितु तोमर ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि सभी कोचिंग संस्थानों को मान्यता लेना अनिवार्य है।
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उन्होंने कहा कि कोचिंग संस्थान किसी भी तरह की भ्रामक जानकारी जैसे अच्छे अंक या रैंक दिलाने की गारंटी नहीं दे सकते हैं। कोचिंग संस्थान ग्रेजुएट से कम योग्यता वाले शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। किसी भी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त नहीं कर सकते हैं, जो नैतिक, कदाचार से जुड़े किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो। संस्थानों के पास एक परामर्श प्रणाली होनी चाहिए। संस्थान की वेबसाइट पर शिक्षकों को योग्यता, पाठ्यकम/पाठ्य सामग्री, पूरा होने की अवधि, छात्रावास सुविधाएं और लिए जाने वाले शुल्क का अद्यतन विवरण दर्ज करना होगा। उन्हें टेस्ट से पहले छात्र को उस टेस्ट के कठिनाई स्तर के बारे में बताना होगा। उन्हें अन्य कॅरिअर के विकल्पों को बताया जाए। मानसिक स्वास्थ्य को लेकर समय-समय पर वर्कशॉप का आयोजन किया जाए। रितु तोमर ने कहा कि दिव्यांग विद्यार्थियों को सहयोग करने के लिए संस्थान को उनके मुताबिक सुविधाएं प्रदान करनी होगी। कोचिंग संस्थान अग्निशमन मानकों का पूर्णतयाः प्रयोग किया जाए। कोचिंग संस्थान में इलेक्ट्रिक शेफ्टी आडिट कराया जाए। कोचिंग संस्थान में विद्युत खपत के अनुसार विद्युत संयोजन का लोड रखा जाए। बेसमेन्ट में कदापि कोचिंग सेंटर का संचालन न किया जाएगा।
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किसी भी दशा में बिना मान्यता एवं मानक पूर्ण किए कोचिंग का संचालन नहीं किया जाएगा। यदि बिना मान्यता एवं सुरक्षा मानकों के कोचिंग का संचालन किया जाता है और कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो उसके लिए कोचिंग संस्थान उत्तरादायी होंगे। शर्तों का उल्लघंन करने पर कोचिंग सेंटर पर जुर्माने की राशि 25 हजार रुपये से एक लाख रुपये तक हो सकती है और कोचिंग संस्थान का पंजीकरण भी रद्द किया जा सकता है।
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रितु तोमर, जिला विद्यालय निरीक्षक
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