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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Chandausi: 20 years imprisonment for the accused of raping a minor, fined Rs. 35 thousand

साल भर के भीतर फैसला: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, 35 हजार का जुर्माना भी लगाया

Mon, 14 Oct 2024 06:26 PM IST
विमल शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, चंदाैसी
अमर उजाला नेटवर्क, चंदाैसी Published by: विमल शर्मा Updated Mon, 14 Oct 2024 06:26 PM IST
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Chandausi: 20 years imprisonment for the accused of raping a minor, fined Rs. 35 thousand
संभल की अदालत ने सुनाई सजा - फोटो : अमर उजाला

कोतवाली संभल के थाना नखासा में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट में मामला दर्ज होने के बाद एक वर्ष में फैसला सुनाया है।

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थाना नखासा निवासी एक महिला ने एक वर्ष पहले मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया कि वह पंजाब में रह कर मजदूरी करती है। उसकी बेटी अपनी दादी के साथ गांव में ही रहती है। 20 दिसंबर 2023 की रात आठ बजे उसकी सास गांव में दूध देने गई थी।
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जबकि बेटी घर पर अकेली थी। बेटी को अकेला पाकर गांव का प्रदीप व एक अन्य घर में घुस आए और बेटी को जबरन कमरे में खींचकर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।
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पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी प्रदीप के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। इस मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार यादव के न्यायालय में हुई।


साल भर के भीतर फैसला: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, 35 हजार का जुर्माना भी लगाया
जहां सोमवार को न्यायालय ने आरोपी प्रदीप को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की कैद और 35 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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