छजलैट केस: कोर्ट में पेश हुए आजम और अब्दुल्ला, तीन नवंबर को होगी सुनवाई, 14 साल पुराना है मामला
मुरादाबाद के छजलैट थाना क्षेत्र में 29 जनवरी 2008 को सपा नेता आजम खां की गाड़ी रोक कर पुलिस ने चेकिंग की थी। इस दौरान पुलिस से गाड़ी में लगी काली पन्नी हटाने को लेकर विवाद हुआ था। जिसके बाद उन पर आरोप लगा कि चेकिंग के विरोध में आजम खां सड़क पर बैठ गए थे और हंगामा किया था।
विस्तार
चौदह साल पुराने मामले में सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए इस मामले में तीन नवंबर को सुनवाई तय की गई है। मुरादाबाद के छजलैट थाना क्षेत्र में 29 जनवरी 2008 को सपा नेता आजम खां की गाड़ी रोक कर पुलिस ने चेकिंग की थी। इस दौरान पुलिस से गाड़ी में लगी काली पन्नी हटाने को लेकर विवाद हुआ था। जिसके बाद उन पर आरोप लगा कि चेकिंग के विरोध में आजम खां सड़क पर बैठ गए थे और हंगामा किया था।
आस-पास के जनपदों से भी सपा नेता और उनके समर्थक आ गए थे। इस मामले में आजम खां, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम समेत नौ लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया था। केस की सुनवाई एमपी- एमएलए स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट स्मिता गोस्वामी की कोर्ट में चल रही है। विशेष लोक अभियोजक मोहन लाल विश्नोई ने बताया कि मंगलवार को सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने इस मामले में तीन नवंबर की तारीख दी है।
इस मामले में कोर्ट में पूर्व सपा महानगर अध्यक्ष राजकुमार प्रजापति, नूरपुर के पूर्व सपा विधायक नईम ऊल हसन, सपा जिला अध्यक्ष डीपी यादव, राजेश यादव कोर्ट में पेश हुए। जबकि नगीना विधायक मनोज पारस, अमरोहा विधायक महबूब अली की हाजिरी माफी लगी है।