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तेंदुए पर हमले में 11 नामजदों समेत 160 के खिलाफ केस, एक गिरफ्तार

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 19 May 2022 11:39 PM IST
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Case against 160 including 11 nominees in leopard attack, one arrested
मखदूमपुर गांव में तेंदुए को लाठी-डंडों से पीटकर अधमरा करने के मामले में ग्यारह नामजदों समेत 160 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। आरोपी ग्रामीणों पर वन दरोगा से मारपीट, निजी कार में तोड़फोड़ और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है। मौके पर पकड़े गए युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर चालान कर दिया। फिलहाल पुलिस फोटो और वीडियो के आधार पर अज्ञात लोगों की पहचान करने में जुटी है। वन विभाग और पुलिस की कार्रवाई से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है।
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गांव मखदूमपुर में बुधवार की सुबह करीब छह बजे गन्ने के खेत में तेंदुए देखा गया था। जिसको लाठी-डंडों से लैस होकर ग्रामीणों की भीड़ ने तेंदुए की घेराबंदी की थी। इस दौरान तेंदुए ने मखदूमपुर गांव के रहने वाले किसान रोहतास और यहियापुर गांव के रहने वाले किरनपाल को हमला कर घायल कर दिया था। इसपर गुस्साए ग्रामीणों की भीड़ ने तेंदुए को घेरकर अधमरा कर दिया था। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ने के लिए जाल लगाया था लेकिन तेंदुआ जाल से बचकर गन्ने के खेत में भाग निकला था। ग्रामीणों द्वारा बुरी तरह पीटे जाने पर तेंदुआ अचेत अवस्था में जमीन पर गिर गया था जिसे वन विभाग के अधिकारी कब्जे में लेकर डीएफओ कार्यालय पहुंचे थे। वहां पशु चिकित्सक से उसका उपचार शुरू कराया गया।
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बुधवार की देर रात वन दरोगा केपी सिंह ने ढक्का निवासी प्रदीप कुमार, भोला उर्फ सतवीर, कलुवा, याहियापुर निवासी किरनपाल, कपिल, रोहताश, मखदूमपुर निवासी संजीव, रोहताश यादव, मोनू, करतार सिंह, माडी उर्फ मोनू को नामजद और 150 अज्ञात ग्रामीणों के खिलाफ तेंदुए को लाठी-डंडे से पीटकर चोट पहुंचाना, वन दरोगा के साथ मारपीट व उनकी निजी कार में तोड़फोड़ करना और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई है।
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पुलिस इंस्पेक्टर शैलेंद्र चौहान ने बताया कि मौके पर पकड़े गए आरोपी प्रदीप कुमार को गिरफ्तार कर चालान कर दिया गया है। अन्य की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। वहीं अज्ञात ग्रामीणों की पहचान फोटो और वीडियो के आधार पर की जा रही है।
इंस्पेक्टर शैलेंद्र चौहान ने बताया कि मामले में आईपीसी की धारा 147,186, 323, 353, 332, 427 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम धारा 9/39/51 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

डीएफओ देवमणि मिश्र ने बताया कि मखदूमपुर गांव में ग्रामीणों की पिटाई से घायल तेंदुआ मादा है। उसकी उम्र करीब पौने दो साल है। क्षेत्र में और भी तेंदुए हो सकते हैं। लोगों को सतर्कता बरतने की जरूरत है। बेवजह तेंदुए को न छेड़ें। वरना वह हमलावर हो सकता है।
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