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कांठ बवाल प्रकरण में अदालत में हाजिर हुए कैबिनेट मंत्री और शहर विधायक

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 11 Jul 2020 01:48 AM IST
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cabinet minister and MLA present in court in kant case moradabad
cabinet minister and MLA present in court in kant case moradabad - फोटो : CITY
मुरादाबाद। मुरादाबाद के चर्चित कांठ बवाल प्रकरण में शुक्रवार को एडीजे दो की अदालत में सुनवाई हुई। जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह और शहर विधायक रितेश गुप्ता समेत अन्य सभी आरोपी अदालत में पेश हुए। अब इस मामले में पांच अगस्त को सुनवाई की तारीख मुकर्रर की गई है।
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मुरादाबाद जनपद के कांठ थानाक्षेत्र के अकबरपुर चेंदरी गांव में धार्मिक स्थल से लाउडस्पीकर उतरने को लेकर बवाल हो गया था। चार जुलाई 2014 में हुए बवाल में मुरादाबाद के तत्कालीन डीएम घायल हो गए थे। इस मामले में कांठ थाने में कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह, शहर विधायक रितेश गुप्ता समेत 62 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने केस की तफ्तीश पूरी करने के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इस प्रकरण की सुनवाई एडीजे दो अनिल कुमार वशिष्ठ की अदालत में चल रही है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता महेंद्र कश्यप ने बताया कि शुक्रवार को इस प्रकरण में मंत्री भूपेंद्र सिंह तथा विधायक रितेश गुप्ता समेत 62 आरोपी पेश हुए। इस मामले की सुनवाई के लिए पांच अगस्त की तारीख मुकर्रर की है।
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नवाबपुरा बवाल के आरोपियों की बेल अर्जी खारिज
मुरादाबाद। नवाबपुरा बवाल के आरोपियों ने जमानत के लिए अदालत में बेल अर्जी दाखिल की। एडीजे तीन की अदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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पंद्रह अप्रैल को नागफनी के नवाबपुरा में स्वास्थ्य विभाग की टीम पुलिस को साथ लेकर कोरोना संक्रमित के संपर्क में आए लोगों को क्वारंटीन करने गई थी। इसी दौरान पुलिस पर पथराव किया गया था। इस मामले में आरोपी जेल में बंद हैं। आरोपियों ने अदालत में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की। शुक्रवार को आरोपी गुलफ्शा, जेबा, कासिम, आलम और बाबू की ओर दाखिल जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। सरकार की ओर से एडीजीसी अनिल कुमार चौहान से बहस की। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हमला करने वालों को जमानत न दिए जाने की मांग की। अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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