फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   bike theft

अदालत ने दो गैंगस्टरों को सुनवाई सजा

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 30 Mar 2022 12:24 AM IST
विज्ञापन
bike theft
गैंगस्टर एक्ट के दो आरोपियों को अदालत ने दोषी मानते हुए ढाई-ढाई साल की कठोर कारावास के साथ साथ प्रत्येक पर पांच- पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
विज्ञापन

तत्कालीन जीआरपी थाना प्रभारी पंकज पंत ने 20 मई 2019 को मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें अभिषेक उर्फ डब्बू निवासी कांशीराम नगर थाना मझोला व बाबू उर्फ जुनैद निवासी जामा मस्जिद थाना मुगलपुरा को आरोपी बनाते हुए कहा था कि यह दोनों अपना गैंग बनाकर ट्रेनों में चोरी व लूटपाट करके अवैध रूप से धन लाभ प्राप्त करते हैं। इनके ऊपर अन्य चोरी व लूटपाट के मुकदमे भी थाने में दर्ज हैं। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज पंचम शैलेंद्र सचान की अदालत में की गई। आरोपियों ने अपने बचाव में कहा कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। सरकार की ओर से बहस करते हुए विशेष लोक अभियोजक राजीव त्यागी ने दलील दी कि दोनों आरोपियों द्वारा ट्रेनों में सफर करने वाले मुसाफिरों के साथ चोरी व लूट की घटना को अंजाम दिया जाता था। कई मुसाफिरों ने आरोपियों के खिलाफ थाना जीआरपी में मुकदमा भी दर्ज कराया था। अदालत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को गैंगस्टर एक्ट में दोषी करार देते हुए उसे दो साल छह माह के कठोर कारावास की सजा के साथ प्रत्येक पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed